रेड जोन में जाने वालों को लेनी होगी वाहन की अनुमति
बागेश्वर जिले से रेड जोन में जाने वाले लोगों को अब वाहन की अनुमति लेनी ही होगी।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: जिले से रेड जोन में जाने वाले लोगों को अब वाहन की अनुमति लेनी होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में अंतर्जनपदीय परिहवन के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए नई एडवायजरी जारी की है।
जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। जिसमें लोगों को भी सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि रेड जोन में जाने के लिए अब वाहनों का पास बनेगा। वेब पोर्टल पर प्रस्तान के संबंध में जानकारी पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय ने कंटेंमेंट जोन में लॉकडाउन को तीस जून तक चरणबद्ध रूप से खोलने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने जिले को आंरेंज जोन में वर्गीकृत किया है। समय-समय पर पारित आदेशों से जिले में कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान की गई थी। जिसे संशोधित किया गया है। धारा 144 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि शाम सात से सुबह सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधयां प्रतिबंधित रहेंगी। राज्य के अंदर अंतर जनपदीय यात्रा के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। अन्य प्रदेशों में सड़क मार्ग से निजी और वाणिच्यिक वाहनों के लिए वैध पास अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र और दस साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, रोगी घर पर रहेंगे। जबकि वह सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही घर से वाहन निकलेंगे। हवाई जहाज, रेल से आने वाले लोगों पर एसओपी के अनुरूप कार्रवाई होगी। कार्यालयी उत्तरदायित्वों के निर्वहन को राज्य के अंदर या बाहर यात्रा करने वालों पर क्वारंटाइन के संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुरूप कार्रवाई होगी। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन बिलौना बस अड्डे पहुंचेंगे। उन्होंने शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन और लॉकडाउन के सिद्धांतों के क्रम में उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।