दुकान में पालीथिन बेची तो खैर नहीं
बागेश्वर में पालीथिन बेचने वालों पर नगरपालिका की कार्रवाई जारी है।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : पालीथिन बेचने वालों पर नगरपालिका की कार्रवाई जारी है। नगरपालिका ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा पालीथिन मिली तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पालिका ने चार दुकानदारों से पालीथिन जब्त कर 2500 रुपये जुर्माना वसूला किया।
नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने रविवार को मुख्यालय के मजियाखेत, सैंज, फायर स्टेशन क्षेत्र में स्थित दुकानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान चार दुकानदारों के यहां तय मानकों के विपरीत इस्तेमाल किए जाने वाली पालीथिन पायी गई। सभी दुकानदारों का पांच-पांच सौ रुपये चालान काटा। इसके अलावा एक दुकानदार को गंदगी फैलना महंगा पड़ गया। ईओ ने उसका भी पांच सौ रुपये का चालान कर जुर्माना वसूल किया। उन्होंने कहा कि जिले में पालीथिन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी को बेचने की इजाजत नहीं है। अगर कोई दुकानदार नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह दुकानदार से पालीथिन ना मांगे। अगर वह पालीथिन में सामान देता है तो उस पर कार्रवाई करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए लिए ही है। पालीथिन जानलेवा है। इसके निकलने वाला रसायन आपको धीरे-धीरे मारता है। इसमें रखा हुआ खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं होता है। सभी लोग इसमें सहयोग करें। आगे भी पालीथिन का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने सभी दुकानदारों से नियमों का पालन करने की अपील की हैं। उन्होंने कहा कि पालीथिन पर्यावरण के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा।