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चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को आजीवन करावास

बागेश्‍वर में अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 03:19 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 03:19 PM (IST)
चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को आजीवन करावास
चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को आजीवन करावास

बागेश्वर, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसे 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और उसे अल्मोड़ा जिला जेल निरुद्ध किया गया।

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घटना 13 अप्रैल 2018 समय करीब दिन के तीन बजे की है। अभियुक्त गिरीश चंद्र जोशी पुत्र स्व. लीलाधर जोशी ग्राम छौना, पंद्रहपाली ने अपने चाचा गणेश दत्त जोशी पुत्र कृष्णानंद जोशी की उनके घर में गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त ने मृतक की पत्नी गंगा देवी जो कि बीच बचाव में गई उस पर भी बड़ियाठ से वार किया, उसके हाथों में भी चोटें आई। गंगा देवी ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की पत्नी गंगा देवी ने कोतवाली में दर्ज कराई।

कोतवाली के द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर बमुश्किल अभियुक्त को हथियार बड़ियाठ, घटना स्थल पर खून, मिट्टी, अभियुक्त एवं मृतक के कपड़े को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून भेजा गया। थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा मामले की विस्तृत विवेचना एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपत्र अभियुक्त के विरुद्ध अदालत में प्रस्तुत किया गया।

11 गवाह कराए परीक्षित 

अदालत ने अभियुक्त गिरीश चंद्र जोशी के आरोप के अतंर्गत धारा 302, 324, 504, 506, 336 में आरोप विचारित कर, आरोपों पर विचारण किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत ने मृतक की पत्नी वादिनी गंगा देवी समेत कुल 11 गवाह परीक्षित कराए।

आपने की पैरवी 

अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेतजी साक्ष्य के रूप में हत्या में  प्रयुक्त हथियार बड़ियाठ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट, पोस्टमार्टम पंचनामा रिपोर्ट साबित की गई। अभियोजन की ओर पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता आविद हसन, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने की। मामले में एसएचओ टीआर वर्मा ने विवचेना की। कांस्टेबल जितेंद्र तिवारी, कोर्ट मोहर्रिर गणेश टोलया, राजेंद्र नाथ गोस्वामी, नवील लाल ने  पैरोकारी की गई।

अदालत ने सुनाई सजा 

अभियुक्त गिरीश चंद्र जोशी को धारा 302 में आजीवन करावास की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त कठोर करावास की सजा सुनाई। धारा 324 में एक साल की कठोर सजा, पांच हजार रुपये अर्थदंड और जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई। 

जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी

अदालत ने अपने निर्णय आदेश में अभियुक्त गिरीश चंद्र जोशी पर अधिरोपित अर्थदंड की पूरी धनराशि धारा 357 के अधीन पीड़िता गंगा देवी को देने का आदेश पारित किया। अपने निणर्यादेश में यह भी आदेश पारित किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से यह अनुशंसा की जाती है कि वह अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013 के अनुसार मृतक स्व. गणेश दत्त जोशी की आश्रित पत्नी गंगा देवी को नियमानुसार प्रतिकर की राशि दिया जाना सुनिश्चित करे।

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