17 उम्मीदवार छह साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
जागरण संवाददाता बागेश्वर चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने 17 उम्मीदवारों पर
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने 17 उम्मीदवारों पर कड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। जिससे उम्मीदवारों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रभारी अधिकारी पंचस्थानीय चुनावालय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2018 में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशियों ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा प्रस्तुति न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम नोटिस प्राप्त के बाद 28 अगस्त 2019 तक अपना लिखित उत्तर राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड देहरादून को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। लेकिन नोटिस तामिल के बावजूद भी 16 अक्टूबर 2019 तक भी अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं कर पाए। निर्देशों के क्रम में जिन उम्मीदवारों निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि के 90 दिन के बाद की तिथि छह साल के लिए अनर्ह घोषित किया है। अनर्ह प्रत्याशियों में नगर पालिका और नगर पंचायत से कुंदन सिंह, अंजू पूना, भागीरथी, नरेश, मनोज, संजय नेगी, कमल किशोर, द्रोपती देवी, विवेक कुमार, बसंती देवी, मुन्नी देवी, भूपेश, शोभा देवी, मुन्नी लोहार, प्रवीण सिंह, गणेश चंद्र आदि शामिल हैं।