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13 एनआई एक्ट के वादों का किया गया निस्तारण

बागेश्वर जिले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला न्यायालय परिसर में ई-लोक अदालत का किया गया आयोजन।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Nov 2020 05:33 PM (IST)Updated: Sat, 07 Nov 2020 05:33 PM (IST)
13 एनआई एक्ट के वादों का किया गया निस्तारण
13 एनआई एक्ट के वादों का किया गया निस्तारण

जागरण संवाददाता, बागेश्वर: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला न्यायालय परिसर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्पेशल ई-लोक अदालत को आयोजन किया। जिसमें एनआई एक्ट के 13 मामलों का निस्तारण किया गया और बीस लाख चौसठ हजार चार सौ छत्तीस रुपये का समझौता किया गया।

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जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धनंजय चतुर्वेदी ने स्पेशल ई-लोक अदालत की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलह-समझौते से भी वादों का निस्तारण करता है। जिसमें अधिवक्ताओं के साथ ही संबंधित वादी को भी लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि ई-लोक अदालतें समय से मामलों का निस्तारण करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार शनिवार को यहां ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और जज सीडी त्रिचा रावत ने बताया कि स्पेशल ई-लोक अदालत का लाभ अधिक संख्या में वाद दायर करने वाले ले सकते हैं। जिससे उनका समय आदि की बचत भी होती है और सुलह-समझौता से मामला निस्तारण भी होता है। ई-लोक अदालत में लक्ष्मण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर, बेंच संख्या-02 में न्यायालय में लंबित कुल 13 (138 एनआई एक्ट) मामलों का निस्तारण किया गया। 20,64,436 रुपये का समझौता हुआ। इस दौरान अधिवक्ता आदि मौजूद थे। अधिवक्ताओं ने अपने वादकारियों के मुकदमों की पैरवी लोक अदालत में पूरजोर ढंग से की। साथ ही वादों के निस्तारण में कोर्ट के जिम्मेदारों का भी सहयोग किया। वादकारियों ने भी ई लोक अदालत लगाए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की है।


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