छेड़छाड़ के आरोपित पर तीन हजार का हर्थदंड
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छेड़छाड़ के एक आरोपित को जेल में बि
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छेड़छाड़ के एक आरोपित को जेल में बिताई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार अभियुक्त उवैश पुत्र इब्राहिम सैफी निवासी ग्राम नकटिया कोतवाली बरेली ने सात जून को जाखनदेवी के पास कॉलेज जा रही एक छात्रा का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। इतना ही नहीं अभियुक्त ने छात्रा के साथ अभद्रता भी की। छात्रा के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हुए लेकिन अभियुक्त उवैश मौके से फरार हो गया। इस मामले में महिला थाना अल्मोड़ा में मुकदमा पंजीकृत किया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरूण गौड़ व सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिंह बिष्ट ने इस मामले की प्रबल पैरवी की। इस मामले में लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने अभियुक्त को दोषी पाया और जेल में बिताई गई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।