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उत्पीड़न के मामले में तीन पर दोष सिद्ध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : महिला उत्पीड़न के एक मामले में सत्र न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों पर इस मामले म

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jun 2018 10:58 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jun 2018 10:58 PM (IST)
उत्पीड़न के मामले में तीन पर दोष सिद्ध
उत्पीड़न के मामले में तीन पर दोष सिद्ध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : महिला उत्पीड़न के एक मामले में सत्र न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों पर इस मामले में दोष सिद्ध पाया है। सजा की सुनवाई के लिए न्यायालय ने तीस जून की तिथि निर्धारित की है।

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अभियोजन कहानी के अनुसार हेमा देवी पुत्री जगन्नाथ फुलारा निवासी ग्राम बावन, पो. बिठौली तहसील द्वाराहाट का विवाह सात दिसंबर 2013 को अभियुक्त प्रकाश सिंह के साथ हुआ था। जिसके बाद चार अगस्त 2017 में उसकी मौत हो गई। हेमा की मौत के बाद उसके पिता जगन्नाथ फुलारा ने घटना कि रिपोर्ट पटवारी क्षेत्र भेटीकामा में दर्ज कराई। रिपोर्ट में उन्होंने अपनी बेटी के पति प्रकाश चंद्र, सास तुलसी देवी एवं ससुर किशनानंद पर मृतका के साथ क्रूर व्यवहार व उत्पीड़न का आरोप लगाया। जिस पर विवेचना अधिकारी अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कराया। इस मामले का विचारण सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैनवाल द्वारा मामले की सबल पैरवी की और इस मामले में नौ गवाह परीक्षित कराए । जिस पर विचारण के बाद सत्र न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर उत्पीड़न और क्रूरता करने का आरोप सिद्ध पाया। सत्र न्यायधीश ने इस मामले में सजा की सुनवाई के लिए तीस जून की तिथि निर्धारित की है।


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