लापरवाही से वाहन चलाने पर एक साल की कैद
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : लापरवाही से वाहन चलाने के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : लापरवाही से वाहन चलाने के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को सजा के साथ-साथ ढाई हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा।
अभियोजन के अनुसार चौदह नवंबर 2016 को खत्याड़ी निवासी बलवंत सिंह पुत्र पूरन सिंह ने अपने वाहन से स्कूटी संख्या यूके-01-बी-1628 में सवार निशा पांडे और उसके भाई अमित पांडे को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और स्कूटी सवार घायल हो गए। हादसे के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गया, लेकिन आगे जाकर उसने नारायण सिंह नाम के एक व्यक्ति को भी टक्कर मार दी और उसे काफी दूर तक घसीटते हुए अपने साथ ले गया, जिससे उनके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई। सूचना मिलने के बाद बेस चौकी के पुलिस कर्मियों ने चालक को सुनीता होटल के पास पकड़ लिया। इस मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह के न्यायालय में चला। इस मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी अरूण गौड़ ने न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को एक साल के कठोर कारावास और ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।