अल्मोड़ा का राजपुरा मोहल्ला बना माइक्रो कंटेनमेंट जोन
अल्मोड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के चलते राजपुरा मोहल्ला को माइक्रो कंटोनमेंट जोन घोषित किया गया।
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने सतर्कता की अपील करते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन पर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन लोगों में लक्षण नहीं हैं लेकिन संक्त्रमित हैं, वह होम आइसोलेशन में रहेंगे। हालांकि इसके लिए रोगी को चिकित्सक की अनुमति लेनी होगी। वहीं नगर के मोहल्ला राजपुरा में 28 संक्रमित पाए जाने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
डीएम नितिन ने मंगलवार सायं बुलाई बैठक में स्पष्ट किया कि होम होमआइसोलेशन के लिए चिकित्सक जिसे चिह्नित करेंगे, उसकी 24 घंटे देखभाल के लिए दूसरा व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए। वहां पर संबंधित परिजनों को क्वारंटाइन की सुविधा व अलग अलग शौचालययुक्त कक्ष जरूरी हैं। साथ ही होमआइसोलेट व्यक्ति को संबंधित चिकित्सालय से संपर्क बनाए रखना होगा।
वहीं 60 वर्ष से ज्यादा उम्र, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम के बच्चे, एचआइवी, अंग प्रत्यारोहित तथा कैंसर रोगियों को होमआइसोलेशन की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई पॉजिटिव व्यक्ति खुद के खर्च पर होटल में आइसोलेट होना चाहेगा तो उसे पेड होटल आइसोलशन की इजाजत दी जाएगी। अलबत्ता उसे गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा।
डीएम ने कहा, कांटेक्ट ट्रेसिंग पर खास ध्यान देना होगा। सैंपलिंग और बढ़ा संक्त्रमण को रोका जा सकता है। इस मौके पर सीएमओ डॉ. सविता ह्यांकी, एसीएमओ डॉ. दीपाकर डेनियल, आपदा प्रबंधन अधिकारी राकेश जोशी, नरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
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संक्रमण की आशंका, एहतियात जरूरी
अल्मोड़ा : एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि मोहल्ला राजपुर में 28 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। इन संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों ने मुख्य बाजार व मोहल्ले तथा आसपास आवाजाही बनाए रखी। इससे संक्त्रमण फैलने की पूरी आशंका है। इसी के मद्देनजर राजपुर मोहल्ले के लोगों को मुख्यधारा से अलग कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत मोहल्ला राजपुर के दुर्गा मंदिर (महेंद्र की दुकान) से अजयपाल के मकान (धारानौला रोड के पास) से धूनी मंदिर (धारानौला रोड) से हरीश बिष्ट की दुकान (जिला परिषद रोड के समीप) से होते हुए दुर्गा मंदिर तक के परिक्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्त्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। एसडीएम के अनुसार आवश्यक सामग्री की दुकानें, सीमित अवधि में रोस्टर के अनुसार एक बार में केवल दो दुकानें खुलेंगी। इस अवधि में परिवार का मात्र एक सदस्य खरीदारी को जा सकेगा। माइक्त्रो कंटेनमेंट जोन के लोगों का पैदल या वाहन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। संपर्क में आए लोगों के स्वैब नमूने लेने की तैयारी जा रही है।
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