भाभी की हत्या के मामले में देवर को पांच साल की सजा
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: भाभी की हत्या करने वाले आरोपित को जिला सत्र न्यायाधीश ने पांच साल की सजा
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: भाभी की हत्या करने वाले आरोपित को जिला सत्र न्यायाधीश ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शुक्रवार को जिला सत्र न्यायाधीश हीरा ¨सह बोनाल की अदालत ने अभियुक्त पदम ¨सह को आइपीसी की धारा 304 में दोषसिद्ध करते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। वहीं मारपीट मामले में आरोपित को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बीते 7 मार्च को अभियुक्त पदम ¨सह नेगी निवासी बमराड़ी शराब पीकर अपने बड़े भाई फटगली निवासी खीम ¨सह नेगी पुत्र कुशल ¨सह नेगी के घर पहुंचा। दोनों के बीच गाली गलौच और लड़ाई होने लगी। लड़ाई को बढ़ता देख खीम ¨सह की पत्नी तुलसी देवी उम्र 62 बीच बचाव को आई। पदम ¨सह ने गुस्से में अपनी भाभी तुलसी देवी के बाल पकड़कर रास्ते से 15 फिट नीचे गहरे खेत में धक्का देकर फेंक दिया। उसकी वहीं मौत हो गई। घटना के बाद कुशल ¨सह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपित पर आईपीसी की धारा 304, 504, 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी खड़क ¨सह कार्की ने मामले की पैरवी की। जिसमें अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ।