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डीएम ने की दो के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने जिले के दो लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Dec 2018 11:11 PM (IST)Updated: Sat, 08 Dec 2018 11:11 PM (IST)
डीएम ने की दो के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई
डीएम ने की दो के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने जिले के दो लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की है। जिसमें एक को छह माह तक जिला बदर करने तो दूसरे को दो जमानतियों के बंध पत्र जमा कर कुछ शर्तो के तहत जिले में रहने के आदेश दिए हैं।

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जिलाधिकारी ने इंदर सिंह सतवाल पुत्र पूरन सिंह सतवाल निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी खत्याड़ी पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे छह महीने तक जिले से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में अगर अभियुक्त जिले के अंदर प्रवेश करेगा तो उसे न्यायालय को पहले इसकी जानकारी देनी होगी। अभियुक्त को जिले से बाहर रहने का स्थान और उसका पता भी न्यायालय और कोतवाली अल्मोड़ा को देनी होगी। दूसरे मामले में जिलाधिकारी ने रमेश चंद्र कांडपाल उर्फ पप्पू कांडपाल पुत्र स्व. परमानंद कांडपाल पर भी गुंडा एक्ट में कार्रवाई की है। कांडपाल को कुछ शर्तो पर जिले में रहने कीअनुमति दी गई है। कांडपाल को एक एक लाख रुपये के दो जमानती बंध पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा अभियुक्त को अपनी गतिविधियों की जानकारी हर मंगलवार और शनिवार को थाना चौखुटिया में देनी होगी। तहसील से बाहर जाने पर जाने का मकसद और पता लिख कर देना होगा। इस अवधि में अभियुक्त अपने पास किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं रखेगा। जबकि उसे किसी धार्मिक अथवा अन्य आयोजनों से सौ मीटर दूर रहना होगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर निर्धारित अवधि में बंध पत्र जमा नहीं कराए गए तो अभियुक्त को जेल में डाल दिया जाएगा।


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