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आरटीआइ में सूचना नहीं दे सका शिक्षा महकमा

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अफसर कितनी जिम्मेदारी

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Dec 2018 11:23 PM (IST)Updated: Sat, 08 Dec 2018 11:23 PM (IST)
आरटीआइ में सूचना नहीं दे सका शिक्षा महकमा
आरटीआइ में सूचना नहीं दे सका शिक्षा महकमा

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अफसर कितनी जिम्मेदारी से उसका पालन कर रहे हैं। इसकी बानगी शिक्षा विभाग में देखने को मिली। जहां आवेदक को निर्धारित अवधि में सूचना दिए जाने के बजाय सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं।

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भतरौंजखान के दनपौं गांव निवासी जगमोहन शर्मा ने खंड शिक्षा अधिकारी भिकियासैंण से क्षेत्र के एक स्कूल के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन निर्धारित अवधि में सूचना न मिलने के बाद उन्होंने अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सूचना के लिए अपील की। अपीलीय अधिकारी ने इस मामले में तेरह नवंबर की तिथि निर्धारित की, लेकिन उस दिन अवकाश होने के कारण तिथि बदलकर 26 नवंबर कर दी गई। तिथि परिवर्तन का पत्र आवेदक को 27 नवंबर को प्राप्त हुआ। इसके बाद विभाग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए फिर सात दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी, लेकिन सात दिसंबर को पूरे दिन अल्मोड़ा में इंतजार करने के बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी भिकियासैंण सुनवाई में नहीं पहुंचे। जिस कारण आवेदक को आज तक सूचना का अधिकार नियम के तहत मांगी गई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

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अपीलीय अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण इस मामले में फैसला नहीं हुआ है। उनके अवकाश पर से आने के बाद मामले का निस्तारण किया जाएगा।

-एचबी चंद, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा


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