कानूनी पहलुओं से रूबरू हुए बच्चे
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विकास खंड हवालबाग के सभागार में विधिक साक
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विकास खंड हवालबाग के सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें एएनएम, स्कूली बच्चों तथा ग्रामीणों को कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर ग्रामीणों के कानूनी ज्ञान में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से सरल कानूनी ज्ञानमाला वितरित की गई।
नेशनल प्लान ऑफ एक्शन के तहत जिला न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र शर्मा के निर्देशन में यह शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. शेष चंद्र ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में बच्चों के विरूद्ध अनेक पारंपरिक कुप्रथाएं विद्यमान हैं जो बच्चों के लिए क्रूर और उनके जीवन को संकट में डालने वाली हैं। उन्होंने बताया कि बाल श्रम अधिनियम 1966 किसी भी जोखिमपूर्ण व्यवसाय में 14 वर्ष से कम बच्चों के रोजगार का प्रतिषेध करता है। उन्होंने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के बारे में भी बताया। सिविल जज सीनियर डिवीजन अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी। इस मौके पर एएनएम, पैरा लीगल वॉलियंटर्स के साथ ही राजकीय बालिका इंटर कालेज हवालबाग की छात्राएं मौजूद थे। इस मौके पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदत्त सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तिकाओं का भी वितरण किया गया।