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छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपित की जमानत खारिज

धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Jun 2020 10:38 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 06:19 AM (IST)
छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपित की जमानत खारिज
छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपित की जमानत खारिज

संस, अल्मोड़ा : धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त अनुज गुप्ता पुत्र हरीश चंद्र गुप्ता निवासी मकान नंबर 1172, न्यू शिवपुरी, हापुड़ उत्तर प्रदेश के खिलाफ रानीखेत थाने में धोखाधड़ी और अन्य अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अनुज गुप्ता पर मोनाड़ यूनिर्विसटी उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति के सीनियर मैनेजर के पद पर रहते हुए वाइस चासंलर के साथ मिलकर रानीखेत क्षेत्र के एससी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का चौदह लाख,तेईस हजार अस्सी रुपये हड़प लिए। इस मामले में अनुज गुप्ता ने सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत के न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। विचारण के दौरान शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। जिसके बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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गांजा तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

संस, अल्मोड़ा : गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने अभियुक्त की द्वितीय जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त देवी दत्त पुत्र धर्मानंद निवासी पहाड़पानी रिखौन पर पटवारी क्षेत्र कोटस्यारी स्याल्दे में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद अभियुक्त ने विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसके 31 जनवरी 2020 को खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद अभियुक्त ने दोबारा न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्त की जमानत का कड़ा विरोध किया। मामले में विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को अभियुक्त की द्वितीय जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।


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