गांजा तस्करी के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज
अल्मोड़ा में गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने बुधवार को एक अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
संस, अल्मोड़ा: गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने बुधवार को एक अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान के न्यायालय में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के सिवार निवासी अभियुक्त शमीम पुत्र कासिम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल करवाई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने कहा कि जमानत का दुरुपयोग कर फरार होने का अंदेशा है। ऐसे में न्यायालय में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि आठ मार्च 2021 को पुलिस ने भतरौंजखान चौकी तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिग के दौरान रात्रि में जैनल की ओर से आती कार को रोककर चेक किया तो पांच प्लास्टिक के कट्टों में 78 किलो 890 ग्राम गांजा मिला। इससे पूर्व इस मामले के अन्य दो अभियुक्त सोनू एवं हेमंत सिंह की जमानत अर्जी भी न्यायालय खारिज कर चुकी है। नशे में वाहन चलाते गिरफ्तार, भेजा जेल
द्वाराहाट: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की ओर से वाहन चेकिग अभियान चलाया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बुधवार को प्रभारी थानाध्यक्ष गौरव जोशी ने वाहन चेकिग के दौरान बाइक सवार द्वाराहाट निवासी विकास मैनाली को शराब के नशे में बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़ा। बताया कि हुड़दंग मचाते हुए बिना हेलमेट के तीन सवारी बैठाकर तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। रोकने पर रफ्तार बढ़ा दी। आगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। विकास का पूर्व में भी तीन बार शराब के नशे में चालान किया जा चुका है।
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