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आचार संहिता उल्लघंन मामले में न्यायालय से राहत

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : विधानसभा चुनावों में आचार संहिता के उल्लघंन के एक मामले में न्यायालय ने उ

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Dec 2017 10:57 PM (IST)Updated: Fri, 22 Dec 2017 10:57 PM (IST)
आचार संहिता उल्लघंन मामले में न्यायालय से राहत
आचार संहिता उल्लघंन मामले में न्यायालय से राहत

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : विधानसभा चुनावों में आचार संहिता के उल्लघंन के एक मामले में न्यायालय ने उम्मीदवार और प्रचार सामग्री प्रकाशित करने वाले प्रकाशक को राहत दी है। उल्लघंन की पुष्टि न होने पर न्यायालय ने दोनों को दोषमुक्त करार दिया है। बीते विधानसभा चुनावों में अल्मोड़ा विधानसभा के सहायक रिटर्निग अफसर भाष्कर भट्ट ने प्रभारी आदर्श आचार संहिता एके कटारिया को कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की उम्मीदवार रेखा धस्माना को चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन के मामले में नोटिस दिया गया है। लेकिन संबंधित मुद्रक सांईनाथ प्रकाशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विवेचना के बाद इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। इस मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज अनीता कुमारी के न्यायालय में हुआ। जिसमें लिखित और मौखिक साक्ष्यों के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रेखा धस्माना और सांईनाथ प्रकाशन के स्वामी दीपक जोशी को इस मामले में संदेह का लाभ देते हुए इस मामले से दोषमुक्त करार दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त रेखा धस्माना और दीपक जोशी को पंद्रह पंद्रह हजार रुपये के बंध पत्रों व समान राशि के दो गवाह प्रस्तुत करने पर जमानत दी है।


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