एक स्टोन क्रशर सीज, 40 लाख का जुर्माना
डीएम वंदना सिंह ने अवैध तरीके से स्टोन क्रशर चलाने अवैध भंडारण व खनन करने वालों पर 46 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। वहीं सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितता पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लाख 29 हजार का जुर्माना लगाया है।
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : डीएम वंदना सिंह ने अवैध तरीके से स्टोन क्रशर चलाने, अवैध भंडारण व खनन करने वालों पर कुल 46 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। वहीं सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितता पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लाख 29 हजार का जुर्माना लगाया है। खनन विभाग को समय-समय पर निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
डीएम वंदना सिंह ने अवैध तरीके से स्टोन क्रशर चलाने और अवैध भंडारण करने पर मां भगवती कंस्ट्रक्शन कंपनी, नोएडा, उत्तरप्रदेश पर 40 लाख 60 हजार 156 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं स्टोन क्रशर को सीज कर दिया गया है। डीएम ने 30 दिन के अंदर अर्थदंड जमा करने के निर्देश दिए हैं। दूसरे मामले में अरुण कुमार पपनोई निवासी कैहड़गांव स्याल्दे को बिना अनुमति के खनिजों का अवैध भंडारण करने पर दो लाख चार हजार 862 रुपये का जुर्माना लगाया है।
निर्माणाधीन दाड़िमखोला-सकनिया कोट मोटर मार्ग निर्माण में लगी लोडर मशीन से रास्ते का मलबा हटाते हुए भूमि कटान किया गया था। सड़क निर्माण करने में कुल 250 घन मी मिट्टी का अवैध खनन किया गया। 10 हरे चीड़ के पेड़ों को भी काटकर नुकसान पहुंचाया गया है। तहसीलदार सोमेश्वर ने 14 व्यक्तियों को खनन अधिनियम के तहत जुर्माने से दंडित किए जाने की संस्तुति की थी। एक व्यक्ति की इस दौरान मौत भी हो गई है। डीएम ने 13 लोगों पर कार्रवाई करते हुए तीन लाख 37 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। एक माह के अंदर जुर्माना जमा नहीं होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
ठेकेदार पर लगाया जुर्माना
पीएमजीएसवाइ के तहत धारी गांव में 24 मीटर गार्डर पुल का निर्माण चल रहा था। यह कार्य ठेकेदार पृथ्वीराज सिंह मटेला निवासी ढुंगाधारा, अल्मोड़ा के माध्यम से हो रहा था। इसमें प्रयुक्त होने वाले पत्थर, रेता आदि खनिजों की रायल्टी संबंधी अभिलेख नहीं दिखाने पर डीएम ने दो लाख 29 हजार 175 रुपये का जुर्माना लगाया है।