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यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्‍ल के खिलाफ बलिया में महिला ने दाखिल किया परिवाद

प्रदेश के संसदीय कार्य राज्यमंत्री व नगर के विधायक आनंद स्वरुप शुक्ल के खिलाफ एक महिला ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। सीजेएम ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 26 Jul 2021 07:16 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jul 2021 07:16 PM (IST)
यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्‍ल के खिलाफ बलिया में महिला ने दाखिल किया परिवाद
राज्यमंत्री आनंद स्वरुप शुक्ल के खिलाफ एक महिला ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है।

बलिया, जागरण संवाददाता। प्रदेश के संसदीय कार्य राज्यमंत्री व नगर के विधायक आनंद स्वरुप शुक्ल के खिलाफ एक महिला ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। सीजेएम ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है। शहर के बनकटा निवासी रानी पत्नी लल्लन शाह ने धारा 156 (3) के तहत दायर परिवाद में लिखा है कि निश्‍शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून 2009 के तहत लाटरी के माध्यम से प्राइवेट विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश हुआ है।

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अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष पांच हजार रुपये, स्कूल ड्रेस व पुस्तकों के लिए सहायता धनराशि देने का प्रविधान है। दो साल से अभिभावकों को यह धन नहीं दिया जा रहा है। रानी ने आरोप लगाया कि पांच अप्रैल की दोपहर करीब डेढ़ बजे अपनी बात मंत्री के समक्ष रखी तो मंत्री भड़क गए तथा अपने भाई आद्या शुक्ल, डिम्पल सिंह, अश्विनी राय व रोबिन सिंह के साथ ही 20-27 अज्ञात समर्थकों के साथ धक्का देकर बाहर निकालने को कहने लगे। महिलाओं के ऊपर हमला बोलकर मारपीट करने लगे। महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया गया। पुलिसकर्मी सभी महिलाओं को लादकर वाहन से कोतवाली ले गए। पुलिस व अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी केस दर्ज नहीं हो सका। रानी का कहना है कि पुलिस से सहयोग नहीं मिलने के बाद प्रार्थना पत्र को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


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