Move to Jagran APP

रेलवे परिसर, प्लेटफार्म और ट्रेन में मिले बिना मास्क के तो देना होगा 500 सौ जुर्माना

कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए रेलवे महकमा ने भी पूरी तरह से कमर कस लिया है। अब रेलवे परिसर प्लेटफार्म तथा कालोनियों में बिना फेस मास्क व फेस कवर के घुमने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Sun, 18 Apr 2021 05:30 PM (IST)Updated: Sun, 18 Apr 2021 05:30 PM (IST)
रेलवे परिसर, प्लेटफार्म और ट्रेन में मिले बिना मास्क के तो देना होगा 500 सौ जुर्माना
अब रेलवे परिसर, प्लेटफार्म में बिना फेस मास्क व फेस कवर के घुमने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

मीरजापुर, जेएनएन। कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए रेलवे महकमा ने भी पूरी तरह से कमर कस लिया है। अब रेलवे परिसर, प्लेटफार्म तथा कालोनियों में बिना फेस मास्क व फेस कवर के घुमने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने संबंधित स्टेशनों को निर्देश जारी कर दिया है। यह जुर्माना टिकट कलेक्ट्रेट, स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर के अलावा कामार्शियल विभाग के अधिकारियों द्वारा जुर्माना किया जाएगा।

loksabha election banner

यह जानकारी उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। इसी निर्देशों में से मास्क पहनना, महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में से एक है। कोविड-19 के मद्देनजर, किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना मास्क पहने, रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करना, स्टेशन परिसर व ट्रेन में थूकना, गंदगी फैलाना, अस्वच्छ परिस्थितियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की श्रेणी में ही माना जाएगा। ऐसे में रेलवे परिसर व ट्रेनों में प्रवेश करते समय सभी के लिए फेस मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य है। फेस मास्क / फेस कवर न पहनने की दशा में 500 तक का जुर्माना किया जाएगा।

यात्रा के दौरान ट्रेनों में नहीं उतारना होगा मास्क

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद एक बड़ी आबादी ट्रेनों से अपने गंतव्य को पहुंच रही है। एेसे में संक्रमण को रोकने के लिए मास्क को जरूरी कर दिया गया है। इसे सफर के दौरान पूरे समय तक लगाए रहना पड़ेगा। इसे लागू कराने के लिए रेलवे की टीमें स्टेशनों, ट्रेनों में सतर्क रहेंगी। मास्क न लगाने वालों पर पांच सौ रुपये जुर्माना वसूले जाएंगे।

पान-गुटखा खाकर थूकना भी होगा अपराध

वर्ष 2012 में रेलवे ने स्वच्छता अभियान लागू किया था। उसमें स्टेशन व ट्रेनों में गंदगी करना अपराध की श्रेणी में डाला गया था। उस पर सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। मसलन, पान-गुटखा खाकर किसी ने थूका तो उसके खिलाफ जुर्माना व विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश फिलहाल छह माह तक लागू रहेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.