पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल समेत पांच के खिलाफ वारंट, आयकर के 23 साल पुराने मामले में अदालत हुई सख्त
आयकर के 23 वर्ष पुराने मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व सांसद जवाहर लाल जायसवाल समेत पांच के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वर्ष 2013 में आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट तथा जमानतदारों को भी नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है।
वाराणसी, जेएनएन। आयकर के 23 वर्ष पुराने मामले में बुधवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर ने पूर्व सांसद जवाहर लाल जायसवाल समेत पांच के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने जवाहर लाल जायसवाल, श्याम जी, बद्री प्रसाद जायसवाल, विनायक प्रसाद व सोहन प्रसाद की ओर से प्रस्तुत हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए यह वारंट जारी किया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख तय की है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि काफी पुराने इस मामले में आरोपितों की ओर से हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। वर्ष 2013 में आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट तथा जमानतदारों को भी नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। अदालत ने 12 मार्च 2014 को किसी भी आरोपित का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद भी आरोपितों की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। आरोपितों द्वारा अनावश्यक रुप से मुकदमे की सुनवाई में विलंब किया जा रहा है।
बता दें कि वर्ष 91 में आयकर विभाग के सहायक आयुक्त एसबी सिंह की ओर से अदालत में कर निर्धारण में गड़बड़ी को लेकर पूर्व सांसद समेत नौ लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था। सभी पर आरोप है कि एक कंपनी बनाकर देशी शराब कारोबार के आय का वित्तीय वर्ष 1984-85 में गलत आंकड़ा दर्शाया था।