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वाराणसी नगर निगम प्रशासन की चेतावनी : हटा लें केबल तार, होर्डिंग, पोस्टर व बैनर वरना एफआइआर

नगर आयुक्त प्रणय सिंह का कहना है कि नगर में लागू जीरो होर्डिंग पालिसी के तहत कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। अब सड़कों के किनारे बेतरतीब लटके केबल तार होर्डिंग बैनर व पोस्टर को लेकर चेतावनी भरा आदेश दिया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Sun, 05 Dec 2021 09:29 PM (IST)Updated: Sun, 05 Dec 2021 09:29 PM (IST)
वाराणसी नगर निगम प्रशासन की चेतावनी : हटा लें केबल तार, होर्डिंग, पोस्टर व बैनर वरना एफआइआर
वाराणसी में कमच्छा क्षेत्र में खंभे से लटक रहे तार।

जागरण संवाददाता, वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, महापौर समेत अति विशिष्ट अतिथियों के बनारस आगमन को लेकर नगर निगम प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जहां नगर की सड़कों व गलियों की सफाई शुरू हो गई है तो वहीं, अब सड़कों के किनारे बेतरतीब लटके केबल तार, होर्डिंग, बैनर व पोस्टर को लेकर चेतावनी भरा आदेश दिया है। नगर आयुक्त प्रणय सिंह का कहना है कि नगर में लागू जीरो होर्डिंग पालिसी के तहत कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है।

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24 घंटे की मोहलत दी गई है। इस दौरान यदि आपरेटर अपने केबल को एक साथ बांधकर सुनियोजित नहीं कर देते हैं और लटकी प्रचार सामग्री को हटा नहीं लेते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी। इसके अलावा केबल आदि काट दिए जाएंगे। पोस्टर-बैनर आदि नोंच कर जब्त कर लिए जाएंगे। जुर्माने व एफआइआर की कार्रवाई संबंधित केबल आपरेटर के अलावा प्रचार सामग्री पर चस्पा फोटो, कंपनी व संस्था के नाम को आधार बनाकर एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्ग सूचना बोर्ड पर सरकारी पोस्टर बैनर भी बर्दाश्त नहीं होगा। कार्रवाई की जिम्मेदारी जोनल अधिकारियों को दी गई है। इसके नोडल अफसर के तौर पर पीके द्विवेदी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे की मोहलत सात दिसंबर की सुबह खत्म हो जाएंगी जिसके बाद कार्रवाई को लेकर व्यापक अभियान चलेगा।


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