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दाह संस्कार में निर्धन परिवार को वाराणसी नगर निगम देगा पांच हजार, इलाज में भी करेगी सहायता

निर्धन परिवारों के लिए वाराणसी नगर निगम पांच हजार रुपये देगा। जो परिवार बीमारी का इलाज कराने में अक्षम हैं और आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना उन्हें दो हजार रुपये दिए जाएंगे।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Tue, 30 Jun 2020 06:47 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jun 2020 06:47 PM (IST)
दाह संस्कार में निर्धन परिवार को वाराणसी नगर निगम देगा पांच हजार, इलाज में भी करेगी सहायता
दाह संस्कार में निर्धन परिवार को वाराणसी नगर निगम देगा पांच हजार, इलाज में भी करेगी सहायता

वाराणसी, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने नगरों में रहने वाले निर्धन परिवारों की सुध ली है। इसके तहत नया प्रस्ताव बना है जिसमें दाह संस्कार करने के लिए अब ऐसे निर्धन अक्षम परिवारों को दूसरों की दर पर ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। ऐसे अक्षम परिवारों के लिए नगर निगम पांच हजार रुपये देगा। वहीं, जो परिवार बीमारी का इलाज कराने में अक्षम हैं, और आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है, उन्हें दो हजार रुपये इलाज के नाम पर देने का प्रावधान हुआ है। नगर निगम के इस पहल से जरूरतमंदों को काफी सुविधा होगी।

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इसके अलावा भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके परिवार को तत्काल एक हजार रुपये दिया जाएगा। इसमें शर्त है कि इन धनराशि के लिए पात्र को उपजिलाधिकारी द्वारा अनुमन्य किया जाए। शासनादेश के अनुसार ये सभी अनुदानित राशि एक बारगी दी जाएगी। आगे भी परिवार की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं जिसमें स्पष्ट किया है कि इलाज के लिए दो हजार की धनराशि देने के बाद उस परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जाए। इसके अलावा भूखमरी की कगार पर पहुंचे परिवार को एक हजार की धनराशि सहयातर्थ देने के बाद अति शीघ्र पत्रता के आधार पर राशन कार्ड बनाया जाए। शासन के आदेशानुसार नगर आयुक्त गौरांग राठी ने मंगलवार को सभी जोनल अधिकारियों को सूचित कर दिया है। हालांकि, ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के लिए निदेशालय स्तर से एक प्रोफार्मा आएगा जिसे भरकर सत्यापित करने के बाद शासन को जाएगा। इन मदों व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष समेत अन्य मदों से होगी। वहीं, राज्य वित्त आयोग के मद से नगर निकाय के कर्मियों को वेतन व मानदेय आदि का भुगतान किया जाएगा। शासन के इस आदेश के दायरे में नगर पंचायत गंगापुर व नगर पालिका परिषद रामनगर भी आएगा। यह प्रदेश के सभी नगर निकायों पर लागू किया गया है।


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