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वाराणसी नगर निगम : कर विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर रोक

नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बुधवार को वाराणसी स्मार्ट सिटी कार्यालय में प्रापर्टी टैक्स मानीटरिंग सिस्टम (पीटीएमएस) व जीआइएस कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसमें कर विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई।

By saurabh chakravartiEdited By: Published: Wed, 16 Dec 2020 08:26 PM (IST)Updated: Wed, 16 Dec 2020 08:26 PM (IST)
कर विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई।

वाराणसी, जेएनएन। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बुधवार को वाराणसी स्मार्ट सिटी कार्यालय में प्रापर्टी टैक्स मानीटरिंग सिस्टम (पीटीएमएस) व जीआइएस कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसमें कर विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई। इसमें मुख्य कर निर्धारण अधिकारी से लगायत चपरासी तक शामिल हैैं। साथ ही कार्यदायी संस्था मेमर्स साइयेंट प्रा.लि. को जलकर संबंधित डाटा का प्रापर्टी टैक्स के साथ यूनिफाइड (एकीकृत बिल) न कर पाने तथा उस कारण बिल निर्गत करने में हुए विलंब को लेकर उनके अग्रिम भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है।

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जीआइएस सिस्टम आधारित सर्वेक्षण उपरांत शासनादेश के क्रम में संपत्तियों की विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक आइडी 17 अंकों में) निर्धारण करना है। इसके बाद नगर निगम के वेबसाइट पर नामांतरण एवं कर निर्धारण के आनलाइन आवेदन, विभागीय आख्या, भवन स्वामियों की ओर से आपत्ति एवं उसके निस्तारण तथा निर्णय दर्ज कराने की कार्यवाही होनी है। साथ गृहकर, जलकर एवं सीवरकर के यूनिफाइड बिल (एकीकृत बिल) जारी कराने की पारदर्शीता पूर्ण व्यवस्था को प्रारंभ करने (गो लाइव) के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस प्रक्रिया को अब तक प्रभावी ढंग से समयान्तर्गत पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। उप्र शासन की ओर से भवन स्वामियों को गृहकर, जलकर एवं सीवरकर के बिल संयुक्त रूप से देने के लिए पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है। जिसके अनुक्रम में जीआइएस सर्वेक्षण में नगर क्षेत्र के समस्त संपत्तियों पर इस करों का आगणन सेटेलाइट आधारित डाटा एवं मौके पर भौतिक परीक्षण के आधार पर भवन की परिमाप एवं टैक्स की गणना हुई है। ऐसे पांच हजार रुपये तक के भवनकर देने वाले करीब 50 हजार भवन स्वामियों को नोटिस तत्काल जारी करने के लिए निर्देशित किया गया। जिसमें भवन स्वामियों को बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर गणना एवं भवन के क्षेत्रफल में अंतर होने पर अपनी आपत्ति जोनल कार्यालय में प्राप्त कराने के लिए संसूचित करने के लिए निर्देशित किया गया।

यह कार्यवाही पूर्ण होने की स्थिति में नगर क्षेत्र का कोई भी भवन स्वामी अपने भवन के प्लाट एरिया, कवर्ड एरिया, उसके उपयोग की श्रेणी, करों की गणना, लगाए गए दर आदि को नगर निगम वाराणसी के वेबसाइट पर आसानी पूर्वक कभी भी देख सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की कमी पाने पर आनलाइन व आफलाइन आपत्ति संशोधन किये जाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत होगा।  जिसका तत्काल आनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत संशोधन किया जा सकेगा। बैठक में अपर नगर आयुक्त देवीदयाल वर्मा, महाप्रबंधक जलकल राघुवेंद्र कुमार, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी, महाप्रबंधक स्मार्ट सिटी लिमिटेड, डा. डी वासुदेवन, समस्त जोनल अधिकारी तथा कम्प्यूटर सेल के तकनीकी सहायक एवं मेमर्स साइयेन्ट प्रा.लि. के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।


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