वाराणसी नगर निगम प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, 31 अक्टूबर तक लाइसेंस शुल्क अदायगी पर ब्याज माफ
कारोबार करने वाले मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने अनुज्ञप्ति शुल्क यानी लाइसेंस शुल्क के व्याज माफी का फैसला लिया है। इसका लाभ 31 अक्टूबर तक लिया जा सकता है। अब बिना ब्याज शुल्क दिए लोग अपना शुल्क 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कारोबार करने वाले मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने अनुज्ञप्ति शुल्क यानी लाइसेंस शुल्क के व्याज माफी का फैसला लिया है। इसका लाभ 31 अक्टूबर तक लिया जा सकता है। अब बिना ब्याज शुल्क दिए लोग अपना शुल्क 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं।
नगर निगम सीमा के भीतर संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथालाजी, डेन्टल क्लिनिक, प्रसुति गृह, एक्स-रे क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक, देशी, विदेशी शराब की दुकानें, बार, बीयर शॉप की दुकानें, स्कूलों के मिनी बसों, गंगा नदी में संचालित नावों, रिक्शा आदि पर लगने वाले वार्षिक अनुज्ञा शुल्क में ब्याज की छूट का लाभ 30 सितम्बर तक दी गई थी लेकिन कोरोना को देखते हुए व्यवसाईयों, डाक्टरों, संस्थाओं के संचालकों, स्कूल प्रबंधकों ने कोरोना के चलते हुई आर्थिक क्षति को देखते हुए छूट की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने लोगों की मांग पर विचार करते हुए विलम्ब शुल्क में छूट की अवधि एक माह के लिये बढ़ाते हुए उसे 31 अक्टूबर तक कर दी है। अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग इस शुल्क को जमा कर दें और अगर कोई समय के भीतर जमा नहीं किया तो उसके खिलाफ नगर निगम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
10 से 13 तक आईएमए में कैम्प
नगर निगम प्रशासन ने सभी तरह के टैक्स को जमा करने की सुविधा आईएमए में तीन दिनों के लिए करते हुए 10 से 13 अक्टूबर तक कैम्प लगाने का निर्णय लिया है। इस कैम्प में चिकित्सकीय कार्य से जुड़े लोगों के टैक्स को जमा करने की सुविधा मिलेगी।
नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बताया कि अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथालाजी सेन्टर, डेन्टल क्लिनिक, प्रसुति गृह, एक्स-रे क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक का अनुज्ञप्ति शुल्क, गृहकर, जलकर-सीवरकर को लहुराबीर स्थित इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन भवन में 10 से 13 अक्टूबर तक सुबह 10:30 बजे से दिन में तीन बजे तक जमा कर सकते हैं। इस अवधि में नगर में संचालित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को एक ही छत के नीचे नगर निगम से सम्बन्धित सभी प्रकार के कर एवं शुल्क को जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।