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वाराणसी के डीएम ने जिले के राजनीतिक दलों से की अपील, वोटर बनवाने में आए आगे

निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में वाराणसी में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है। यह अभियान 30 नवम्बर तक चलेगा। जिलाधिकारी ने माननीयो से अपील की है कि वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन वाराणसी में चल रहा हैं।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 24 Nov 2021 05:48 PM (IST)Updated: Wed, 24 Nov 2021 05:48 PM (IST)
वाराणसी के डीएम ने जिले के राजनीतिक दलों से की अपील, वोटर बनवाने में आए आगे
निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में वाराणसी में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी: निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है। यह अभियान 30 नवम्बर तक चलेगा। जिलाधिकारी ने माननीयो से अपील की है कि वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन वाराणसी में चल रहा हैं।

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वोटर लिस्ट प्रिंट कर सभी राजनैतिक पार्टी के जिलाध्यक्षगण को बहुत पहले दे दी गई है।

इन वोटर लिस्ट में कोई भी डुप्लीकेट, मृतक या शिफ्टेड वोटर जुड़े हैं तो कृपया बूथवार उनकी सूचना उपलब्ध कराएं। जो भी वोटर एक जनवरी को 18 वर्ष के हो जाएंगे या पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आपके क्षेत्र में नए आ कर बसे हैं और अभी तक उनका नाम वोटर लिस्ट में नही है तो उनका फार्म 6 भरवा कर दिलायें।

यदि किसी बूथ पर वोटर से जुड़ी सुविधा जैसे पानी, बिजली, शौचालय, रैंप, फर्नीचर आदि नहीं हैं तो ऐसे बूथ की भी सूची भी देने का कष्ट करें।

किसी के पास वोटर लिस्ट ना हो तो विकास भवन स्थित भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन कार्यालय से 100 रुपये शुल्क में प्रति विधानसभा सॉफ्ट कॉपी की सीडी ले सकते हैं। बूथ की सूची विधानसभा वार डीईओ पोर्टल से ऑनलाइन प्रिंट की जा सकती है।

ये सभी कार्य केवल 30 नवंबर तक होने हैं इसलिए कृपया अपने बूथ लेवल असिस्टेंट लगाते हुए उपरोक्त कार्य बूथ वार पूरे कराने का कष्ट करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनसामान्य से भी अपील कि है कि मतदाता सूची नाम मेदर्ज नही हो पाया है, तो उक्त तिथि को अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित होकर फार्म-6 पर अपना आवेदन कर निर्वाचक नामावली में अपना नाम पंजीकृत करा सकते है। इसी प्रकार ऐसे मतदाता जो

निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, किन्तु उनकी प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है वे फार्म-8 पर, एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जो मतदाता स्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं, वे फार्म-8क पर तथा ऐसे व्यक्ति जिनका नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, किन्तु उनकी मृत्यु हो गयी है अथवा उस पते पर वर्तमान में निवास नहीं करते है, के नाम फार्म-7 में आवेदन करके बीएलओ अथवा nvsp.in/https:// voterportal.eci.gov.in/voter,Helpline App के माध्यम से आनलाइन आववेदन कर सकते हैं।


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