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MLA विजय मिश्र, एमएलसी रामलली व बेटे विष्णु के सात असलहा लाइसेंस निलंबित

बाहुबली विधायक विजय मिश्र पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र व उनके पुत्र विष्णु मिश्र के नाम जारी हुए सात असलहा लाइसेेंस निरस्त कर दिया गया है। डीएम कोर्ट ने बुधवार को शाम यह फैसला विधायक पर दर्ज हुए 23 आपराधिक मुकदमों के कारण सुनाया है।

By saurabh chakravartiEdited By: Published: Thu, 03 Dec 2020 06:30 AM (IST)Updated: Thu, 03 Dec 2020 09:40 AM (IST)
MLA विजय मिश्र, एमएलसी रामलली व बेटे विष्णु के सात असलहा लाइसेंस निलंबित
सात असलहा लाइसेेंस निरस्त कर दिया गया है।

भदोही, जेएनएन। बाहुबली विधायक विजय मिश्र, पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र व उनके पुत्र विष्णु मिश्र के नाम जारी हुए सात असलहा लाइसेेंस निरस्त कर दिया गया है। डीएम कोर्ट ने बुधवार को शाम यह फैसला विधायक पर दर्ज हुए 23 आपराधिक मुकदमों के कारण सुनाया है। हालांकि विधायक पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिये एक महीने की मोहलत भी दी गई है। पुलिस को असलहे मालखाने में जमा कराने के भी आदेश हुए हैं। करीब दो महीने पहले पुलिस अधीक्षक रामबदन ङ्क्षसह ने लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति डीएम राजेेंद्र प्रसाद को की थी। बता दें कि विधायक व उनके पुत्र के नाम दो-दो और एमएलसी के नाम तीन असलहों के लाइसेंस सालों पहले जारी किये गये थे। बता दें कि पुलिस ने विधायक की गिरफ्तारी के समय उनके असलहेपुलिस ने जमा करवा लिए थे, लेकिन अन्य आरोपितों के लाइसेंस जमा नहीं हो पाए थे। अब पुलिस नोटिस जारी करेगा।

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किसके नाम कौन-कौन से असलहे

- विधायक के नाम एक-एक रायफल व पिस्टल

- विष्णु मिश्रा के नाम एक रायफल व एक रिवॉल्वर

- एमएलसी रामलली मिश्रा के नाम एक-एक रायफल, रिवॉल्वर एवं डबल बैरल गन।

पेशी कराने में कतरा रहे हैं अधिकारी

विधायक विजय मिश्र के चार मुकदमों में रिमांड नहीं बन पाया है। कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र भी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पेशी नहीं होने के कारण गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक अर्जी भी नहीं दी गई। रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी का भवन और फर्म हड़पने के मामले में विधायक ओर एमएलसी रामलली मिश्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है जबकि विष्णु मिश्र के मामले में विवेचना चल रही है। उनके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कानून दांव-पेंच में कार्रवाई नहीं हो सकी है। विधायक के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, कौलापुर के प्रधान के लेटर पैड का दुरुपयोग करने के अलावा धमकी देने के मामले में साजिश करने का केस दर्ज है। इन मामलों में जब तक पुलिस रिमांड पर नहीं लेगी, तब तक प्रकिया आगे नहीं बढ़ सकती है। अब विधायक के मामलों में कार्रवाई करने से पुलिस कतरा रही है। एसपी रामबदन ङ्क्षसह ने बताया कि चारों मामलों में कोर्ट को रिमांड के लिये आवेदन किया है।


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