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आयकर दिवस पर देश के विकास में आयकर की भूमिका पर मंथन आज

कैलेंडर में 31 जुलाई का काउंट-डाउन देख करदाता चौंक रहे लेकिन इसके मूल में 24 जुलाई अहम है। वर्ष 1861 में इसी तिथि को पहली बार कर लगा था।

By Edited By: Published: Wed, 24 Jul 2019 01:52 AM (IST)Updated: Wed, 24 Jul 2019 10:43 AM (IST)
आयकर दिवस पर देश के विकास में आयकर की भूमिका पर मंथन आज
आयकर दिवस पर देश के विकास में आयकर की भूमिका पर मंथन आज

 वाराणसी, जेएनएन। कैलेंडर में 31 जुलाई का काउंट-डाउन देख करदाता चौंक रहे, लेकिन इसके मूल में 24 जुलाई अहम है। वर्ष 1861 में इसी तिथि को पहली बार कर लगा था, जिसे आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशेष दिवस की 159वीं वर्षगांठ विभाग बुधवार को मनाने जा रहा है। देश का संचालन टैक्स से होने के कारण वर्ष-दर-वर्ष कर के नियमों में बदलाव के आयाम सामने आते रहते हैं। विशेष दिवस की पूर्व संध्या पर हम जरूरी जानकारियां आपको दे रहे जो न सिर्फ मुश्किलों से बचाएगीं, बल्कि जेब कम ढीली करने के साथ ही टैक्स अदायगी में भी राहत देगीं। -ढाई लाख की कमाई के बाद रिटर्न भरना जरूरी केंद्र सरकार ने आयकर के नए प्रावधान में पांच लाख तक की कमाई को टैक्स से मुक्त कर दिया है। लेकिन ढाई लाख की कमाई के बाद आइटीआर भरना जरूरी है। आइटीआर भरने मात्र से टैक्स जमा करने जैसी बाध्यता नहीं होती है।

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80 साल के बुजुर्गो को राहत 80 की उम्र वालों को पांच लाख तक की आय पर आइटीआर भरने से छूट दी गई है। बुजुर्गो की सुविधा को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। -टैक्स बचाने का 80-सी अहम हथियार महंगाई व आयकर का असर लोगों की बचत और निवेश पर पड़ता है। कुछ उपायों के जरिये जेब मजबूत करने के साथ इनकम टैक्स से भी बच सकते हैं। आयकर एक्ट का 80-सी विभिन्न निवेश और खर्च पर टैक्स छूट का दावा करने की छूट देता है। -टैक्स बचाने के तरीके होम लोन : होम लोन की अदायगी में धारा 80-सी के तहत मूलधन जमा करने पर सालाना डेढ़ लाख तक की छूट पाने का दावा कर सकते हैं। सरकार ने एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान 45 लाख की स्टांप ड्यूटी वाला आशियाना खरीदने पर ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये तक छूट की सुविधा दी है।

मेडिकल इंश्योरेंस : अगर अपने या पत्‍‌नी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पालिसी खरीदी तो 25 हजार रुपये तक छूट का दावा कर सकते हैं। पत्‍‌नी की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने पर 50,000 रुपये तक छूट पा सकते हैं। इंश्योरेंस पालिसी माता-पिता के लिए ली है तो 25,000 रुपये तक छूट और उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होने पर 50,000 रुपये तक छूट पा सकते हैं। -आइटीआर न भरने पर जुर्माने का प्रावधान 1- 31 जुलाई 2019 के बाद, लेकिन 31 दिसंबर 2019 से पहले पांच हजार रुपये। 2- एक जनवरी से 31 मार्च, 2020 तक 10 हजार रुपये।अभय ठाकुर, अपर आयुक्त आयकर ने कहा कि देश के विकास में आयकर की भूमिका' गोष्ठी का आयोजन किया गया है। समाज के जिम्मेदार लोगों, करदाताओं, व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इनके सहयोग से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी।


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