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Lockdown के बाद वाराणसी में धारा 144 लागू, प्रशासनिक सख्‍ती का सड़कों पर दिख रहा असर

वाराणसी में लॉकडाउन के बाद धारा 144 लागू होने के साथ ही सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Mon, 23 Mar 2020 12:59 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 04:31 PM (IST)
Lockdown के बाद वाराणसी में धारा 144 लागू, प्रशासनिक सख्‍ती का सड़कों पर दिख रहा असर
Lockdown के बाद वाराणसी में धारा 144 लागू, प्रशासनिक सख्‍ती का सड़कों पर दिख रहा असर

वाराणसी, जेएनएन। कोरोना वायरस अलर्ट के बाद वाराणसी जिले को लॉकडाउन किया गया है। वहीं सड़कों पर जरूरी खाद्य सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमडती देखकर प्रशासन चौकस भी है। डीएम ने कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जनहित में 25 मार्च तक विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे।

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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जनहित में 23 से 25 मार्च तक कुछ विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। पूरे जनपद में धारा 144 लागू की गई हैं। इस अवधि में सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने-अपने घरों में रहेंगे। सभी निजी दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन एवं साइकिल का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं की किसी को आवश्यकता होगी, तो वह अपने मोहल्ले स्थित दुकान से ही सामान खरीदेगा व इसके लिए कोई वाहन प्रयोग नहीं होगा।

टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा का परिवहन एवं संचालन बंद रहेगा। सभी वाणिज्यक प्रतिष्ठान, दुकाने, शैक्षिक संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। नागरिक सोशल डिस्टेंस गाइडलाइन का पालन करेंगे। जनपद के बॉर्डर सील रहेंगे। बाहर से आने वाले वाहन जनपद के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे।

केवल आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें और प्रतिष्ठान जैसे-अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प,  एलपीजी गैस, सीएनजी स्टेशन, सब्जी, फल, दवाई की दुकानें, पेय पदार्थ, बेकरी, डेयरी दुग्ध/डेयरी प्लान्ट ट्रांसपोर्ट, लाजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, शीतगृह, खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित इकाईयॉ और पैथोलॉजी लैब से जुड़े रिटेल एवं होलसेल की दुकानें/प्रतिष्ठान पर प्रतिबन्ध लागू नहीं

होगा। डॉक्टर क्लिनिक और सभी निजी अस्पताल, मोबाइल कम्पनी आफिस, बीमा कम्पनी आफिस, स्वास्थ्य उपकरण, सोप, सेनेटाइजर बनाने वाली फेक्ट्री, पोस्ट ऑफिस, ई-कॉमर्स डिलेवरी ऑफिस, विद्युत के सभी कार्यालय पशु चारा गोदाम/दुकान, गैस एजेन्सी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, न्यूज पेपर, मीडिया के ऑफिस और प्रेस पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

स्वास्थ्य विभाग, सभी हेल्थ फैसिलिटी, नगर निगम/ निकाय के सभी कार्यालय, छावनी परिषद, कानून व्यवस्था, न्याय सुधार सेवाएं, पुलिस सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पेयजल, विलिंग रोन्टर, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के समस्त कार्यालयों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वाराणसी में उपस्थित सभी विदेशी नागरिक स्वयं को अपने निवास स्थान (यथा-होटल, गेस्ट हाउस, पेईग गेस्ट हाउस, लॉंज, निजी आवास तथा सरकारी गेस्ट हाउस) पर ही स्वयं होम कोरोन्टाइन रखे। ये केवल तभी आने-जाने के लिये स्वतंत्र होंगे जब इन्हें शहर छोड़कर जाना होगा। इस निर्देशों को लागू कराने की पुरी जिम्मेदारी उस भवन स्वामी की होगी, जिसमें विदेशी नागरिक रूके हुए हैं। ऐसे सभी भवन स्वामी यह निर्देश व्यक्तिगत रूप से सभी विदेशी नागरिकों को तामील करायें। किसी भी दशा में विदेशी नागरिक भवन को छोडकर बाहर न जाएं। होम कोरोन्टाइन की दशा में उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामियों की होगी। सभी विदेशी नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी पर्याप्त ध्यान भवन स्वामियों द्वारा रखा जायेगा तथा किसी भी विदेशी नागरिक को सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत होती है तो तत्काल कन्ट्रोल रूम (लैण्डलाइन नं0-0542- 2508077 एवं मो०नं०-8114001673 तथा जिला मलेरिया अधिकारी के मो0नं0 - 9119814954) पर तत्काल सम्पर्क कर सूचित करेंगे तथा

आवश्यकतानुसार उन्हें पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, पाण्डेयपुर, वाराणसी स्थित प्रथम तल कोरोना ओoपीoडी० में चेक कराने हेतु व्यवस्था करायेंगे। सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपाल गृह, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, कैफे, खाने पीने की, चाट-स्नैक्स की दुकानें, ठेले (सब्जी फल छोड़कर), तम्बाकू गुटखा, पान, चाय की दुकानें दिनांक 29.03.2020 तक बंद रहेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकाधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और केवल जरूरी मरीजों पर फोकस करने के लिये जनपद के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों और क्लीनिक्स पर सामान्य ओपीडी 29 मार्च, 2020 तक बंद की जाती हैं। इनमें केवल इमरजेंसी और सर्दी/कोल्ड/फुलू/बुखार सम्बन्धी मरीज ही देखे जाएंगे। इमरजेंसी में हर प्रकार की बीमारी की इमरजेंसी देखी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में दोनों शिफ्ट में सर्दी/कोल्ड/फलू/ बुखार/कोरोना की ओपीडी चलाई जाएगी। गैर जरूरी मरीज फोन से ही अपने डॉक्टर से सम्पर्क कर सीधे दवा खरीदें और संक्रमण से बचें। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि इस आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।


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