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मीरजापुर में कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील, सुबह सात से शाम सात बजे तक जिले में खुल सकेंगी दुकानें

कोरोना 19 के संक्रमण के कम होते ही शासन-प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू में सशर्त ढील दी है साथ ही चेतावनी भी दी है। सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक एक जून से बाजार खुलने की अनुमति मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Tue, 01 Jun 2021 06:43 PM (IST)Updated: Tue, 01 Jun 2021 06:43 PM (IST)
मीरजापुर में कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील, सुबह सात से शाम सात बजे तक जिले में खुल सकेंगी दुकानें
सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलने की अनुमति से लोगों ने राहत की सांस ली।

मीरजापुर, जेएनएन। कोरोना 19 के संक्रमण के कम होते ही शासन-प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू में सशर्त ढील दी है साथ ही चेतावनी भी दी है कि 600 से अधिक मरीज होने पर पुन: वहीं नियम लागू हो जाएगा। सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक एक जून से बाजार खुलने की अनुमति मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। इसके चलते काफी दिनों बाद बाज़ारों में भीड़ उमड़ी। कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी धाम सहित देवालय काफी समय बाद भक्तों के लिए खुला। मां विंध्यवासिनी धाम सहित देवालयों में दर्शनार्थी मास्क के साथ विधि-विधान से दर्शन पूजन के लिए पहुंचे।

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कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शासन-प्रशासन ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया था। जनपद में मरीजों की संख्या 31 मई तक महज आठ लोग कोरोना संक्रमित मिले हालांकि एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मृत्यु हो गई। कोरोना मरीजों में कमी को देखते हुए एक जून से शासन-प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया और सर्शत बाजार खोलने की अनुमति प्रदान की। नगर के नारघाट, त्रिमोहानी, पक्काघाट, बसनही बाजार, वासलीगंज, तेलियागंज, संगमोहाल, रमईपट्टी, फतहां, विंध्याचल आदि स्थानों पर बाजार खुले। इन स्थानों पर लोग जरूरत की खरीदारी के लिए काफी दिनों के बाद बाजार पहुंचे। दुकानों में लोगों ने जमकर खरीदारी की।

एक जून से लागू नियम

- बाजार सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे

- 600 से अधिक केस होने पर पुन: रोक लगेगी

- कोरोना से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभाग में पूर्ण उपस्थिति

- शेष कार्यालयों में 50 फीसद उपस्थिति

- सब्जी मंडी, गेहूं क्रय केंद्र, कोटे की दुकान, औद्योगिक संस्थान, कृषि संबंधी दुकान खुले रहेंगे

- शादी समारोह के लिए एक समय में अधिकतम 25 लोगों को अनुमति

- स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, क्लब, शापिंग माल बंद रहेंगे।

- शिक्षक व कर्मचारी को कार्य की अनुमति रहेगी

- रेस्टाेरेंट से केवल होम डिलेवरी

- शव यात्रा में 20 लोगों को अनुमति


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