प्रदूषण विभाग ने पांच अस्पतालों को दी नोटिस, उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 दिन के अंदर मांगा जवाब
शहर के पांच अस्पतालों को पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करना भारी पडऩे वाला है। जवाब नहीं देने पर 2.5 करोड़ का जुर्माना इन पर लगेगा।
वाराणसी, जेएनएन। शहर के पांच अस्पतालों को पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करना भारी पडऩे वाला है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ने पॉपुलर और हाइवे हॉस्पिटल अमरा अखरी सहित रवींद्रपुरी, लक्सा व मोहनसराय स्थित पांच अस्पतालों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब नहीं देने पर 2.5 करोड़ का जुर्माना इन पर लगेगा।
बोर्ड की टीम ने जांच में इन अस्पतालों को लगातार पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया। इनमें यलो वेस्ट के प्री-ट्रीटमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट के सेग्रीगेशन की समुचित व्यवस्था नहीं थी। साथ ही इंफ्य्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) भी नहीं बनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रदूषण बोर्ड से इन्वॉयरमेंटल क्लीयरेंस (ईसी) और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लिए बिना ही अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। बोर्ड ने एनजीटी के आदेश के अनुपालन में इन चिकित्सालयों के विरुद्ध सख्त कदम उठाया है। बोर्ड की टीम ने 12 मार्च, 2019 से 25 जनवरी, 2020 तक यानि 320 दिन तक की अवधि में इन अस्पतालों की जांच की थी।
चार तरह के होते हैं वेस्ट
यलो, रेड, ह्वाइट एंड रेड वेस्ट होता है। यलो वेस्ट यानि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। अस्पतालों में केमिकल लिक्विड वेस्ट, माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट और बायो टेक्नोलॉजिकल वेस्ट की फेसिलिटी नहीं है।
पांच अस्पतालों से स्पष्टीकरण मांगा
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के पांच अस्पतालों से स्पष्टीकरण मांगा है। उनका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर बोर्ड जुर्माने को पुष्टि कर देगा।
कालिका सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी।
हमें नोटिस मिला
हमें नोटिस मिला हैै। जल्द ही हमारे यहां वेस्ट निस्तारण को लेकर काम शुरू होने वाला है।
अभिषेक दुबे, इंचार्ज, हाइवे हॉस्पिटल।
जवाब दिया जा चुका है
नोटिस में जितना काम के लिए कहा गया है उसमें अधिकतर हो चुके हैं। जवाब दिया जा चुका है। एसटीपी वाला कार्य भी पूरा है।
डा. एके कौशिक, निदेशक, पॉपुलर हास्पिटल।