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वाराणसी के रमना में बंदी के दौरान शराब बेच रहे सेल्समैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आठ पेटी शराब बरामद

लंका थाना क्षेत्र के रमना में कोरोना संक्रमण की बंदी के दौरान शराब की बिक्री कर रहे सेल्समैन को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है।रमना गांव में विपिन कुमार की अंग्रेजी शराब की दुकान है जिसका सेल्समैन मनीष कुमार चकिया का रहने वाला है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 10 May 2021 11:35 AM (IST)Updated: Mon, 10 May 2021 12:27 PM (IST)
वाराणसी के रमना में बंदी के दौरान शराब बेच रहे सेल्समैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आठ पेटी शराब बरामद
बंदी के दौरान शराब की बिक्री कर रहे सेल्समैन को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है।

वाराणसी, जेएनएन। लंका थाना क्षेत्र के रमना में कोरोना संक्रमण की बंदी के दौरान शराब की बिक्री कर रहे सेल्समैन को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। रमना गांव में विपिन कुमार की अंग्रेजी शराब की दुकान है जिसका सेल्समैन मनीष कुमार चकिया का रहने वाला है। मनीष जिस कमरे से शराब बेच रहा था पुलिस ने मौके से 8 पेटी शराब बरामद कर कार्रवाई में जुटी है।इंस्पेक्टर लंका महेश पांडेय को सूचना मिली कि रमना गांव में बंदी के बाद सुबह से ही शराब की बिक्री की जा रही है जहां लोग भीड़ लगाकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महेश पांडेय ने बीएचयू चौकी प्रभारी राजकुमार पांडेय और रमना चौकी प्रभारी अजय प्रताप सिंह को लेकर छापेमारी सेल्समैन और मौके से आठ पेटी शराब बरामद किए हैं। महेश पांडेय ने बताया कि सेल्समैन पर महामारी अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी।

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नकली सैनिटाइजर बनाने के मामले में आरोपित गए जेल

सिगरा पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में शनिवार को गांधी नगर स्थित शक्ति शिखा बिल्डिंग के फ्लैट में नकली सैनिटाइजर बनाते समय गिरफ्तार 11 आरोपितों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपितों में गाजीपुर के बिरनो थानांतर्गत तियरा इनवा निवासी संजय प्रताप सिंह सहित भोला यादव, शिवम चौहान, मनीष कुमार गुप्ता, सुदामा चौहान, विजय विश्वकर्मा, अखिलेश यादव, राजकुमार यादव, शिवम जायसवाल, अभिषेक वर्मा व इरफान अंसारी शामिल हैं। मौके से पांच लीटर के 234 गैलन, पांच सौ एमएल की 276 बोतल, 210 एमएल की 266 शीशी में नकली सैनिटाइजन सहित 22 पेटी खाली शीशी, दो गत्ता रैपर आदि बरामद किए गए थे। आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, महामारी अधिनियम व औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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