Move to Jagran APP

वाराणसी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 तक प्रभावी, सप्ताहिक बंदी खत्म ले‍किन सार्वजनिक व धार्मिक कार्यक्रम की छूट नहीं

आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह सात बजे तक प्रभावी कर दिया है। कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से जनसामान्य उनके वाहनों के आवागमन और घर से बाहर निकलने की मनाही रहेगी। सप्ताहिक बंदी शुक्रवार से सोमवार तक खत्म कर दिया गया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 24 May 2021 01:06 AM (IST)Updated: Mon, 24 May 2021 01:18 PM (IST)
वाराणसी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 तक प्रभावी, सप्ताहिक बंदी खत्म ले‍किन सार्वजनिक व धार्मिक कार्यक्रम की छूट नहीं
आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह सात बजे तक प्रभावी कर दिया है।

वाराणसी, जेएनएन। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शासन के निर्देश के क्रम में संपूर्ण क्षेत्र में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह सात बजे तक प्रभावी कर दिया है। कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से जनसामान्य, उनके वाहनों के आवागमन और घर से बाहर निकलने की मनाही रहेगी। साथ ही सभी व्यापारिक व व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी तरह के सार्वजनिक व धार्मिक कार्यक्रम की छूट नहीं होगी। औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य के साथ ही आवश्यक सभी वस्तु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिना वजह सड़क पर चलने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सप्ताहिक बंदी शुक्रवार की रात आठ से सोमवार की सुबह सात बजे तक खत्म कर दिया गया है।

loksabha election banner

शारीरिक दूरी पालन के साथ दोपहर एक बजे तक खुलेंगी दुकानें

दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई व आबकारी दुकानें, सब्जी मंडी व फल मंडी आदि दोपहर एक बजे तक शारीरिक दूरी के पालन तथा सैनिटाइजर व माॅस्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकेंगी। यहां पुलिस निगरानी करेगी।

अस्पताल संचालक और मरीज प्रतिबंध से रहेंगे मुक्त

मेडिकल की दुकानें, मेडिकल सामानों की आपूर्ति, सर्जिकल, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर, निजी व सरकारी मेडिकल और प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एंबुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति समेत अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूँ कय केंद्र पर भी कोई रोक नहीं रहेगा।

आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों और वाहनों पर नहीं होगा रोक

आवश्यकताओं के दृष्टिगत कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी और वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल पंप, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स, न्यूज पेपर के कर्मयोगी को कार्य के दौरान कोई रोक नहीं रहेगी। आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि प्रतिबंध से मुक्त होंगे। दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति, यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट, वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन, इनके वाहन पर प्रतिबंध नहीं होगा। सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे। सरकारी विभाग या कोविड तथा नॉन कोविड मरीजों और डॉक्टरों के खाना आपूर्ति करने वाली यानी होम डिलीवरी कंपनियों के कर्मचारियों के आने पर रोक नहीं रहेगी। विद्युत विभाग के कर्मचारी विभागीय परिचय-पत्र के साथ कार्य कर सकेंगे। माॅस्क लगाना व शारीरिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.