Move to Jagran APP

मुख्तार अंसारी के करीबी मुहम्मद इशा की 20 करोड़ रुपये की तीन मंजिला इमारत पेरिस प्लाजा पूरी तरह ध्‍वस्‍त

विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह आइएस 191 के नजदीकी भूमाफिया घोषित भू-माफिया मुहम्मद ईशा की 20 करोड़ रुपये की यह तीन मंजिला भव्य व्यावसायिक इमारत पूरे दिन चली कार्रवाई में जमींदोज हो गई। इस भवन में रेस्टारेंट बंद कर संचालक मुहम्मद ईशा ने इसे वी-मार्ट को किराए पर दे दिया।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 05 Nov 2020 06:55 PM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 06:55 PM (IST)
मुख्तार अंसारी के करीबी मुहम्मद इशा की 20 करोड़ रुपये की तीन मंजिला इमारत पेरिस प्लाजा पूरी तरह ध्‍वस्‍त
मऊ नगर के गाजीपुर तिराहा स्थित पेरिस प्लाजा को ध्वस्त करता बुलडोजर।

मऊ, जेएनएन। अभिलेखों में हेराफेरी कर नगर के गाजीपुर तिराहा स्थित सरकारी भूमि पर खड़े भव्य पेरिस प्लाजा पर गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर चल ही गया। प्रशासन द्वारा सदर विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह आइएस 191 के नजदीकी भूमाफिया घोषित भू-माफिया मुहम्मद ईशा की 20 करोड़ रुपये की यह तीन मंजिला भव्य व्यावसायिक इमारत पूरे दिन चली कार्रवाई में जमींदोज हो गई। सिटी मजिस्ट्रेट जेएन सचान के नेतृत्व में चली इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स व पीएसी के जवान तैनात रहे।

loksabha election banner

दो सरकारी विभागों को दो बार बेचकर मुआवजा हथियान के बाद भी इस जमीन पर यह निजी संपत्ति वर्ष 2004 में शान से खड़ी हुई और इसमें होटल, रेस्त्रां और वैवाहिक लान चलते रहे। बीते चार-पांच वर्षों से इस भवन में रेस्टारेंट बंद कर संचालक मुहम्मद ईशा ने इसे वी-मार्ट को किराए पर दे दिया।

दैनिक जागरण ने वर्ष 2014 में इस जमीन के घोटाले के बारे में समाचार प्रकाशित किया तो एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इस जमीन की नवैयत का पता लगाने के बाद बार-बार की शिकायतें शासन-प्रशासन में की गईं। इसे संज्ञान में लेते हुए बीते 10 फरवरी को इसे जिला प्रशासन ने सील कर दिया। सीङ्क्षलग के खिलाफ इसके मालिक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीते 27 अगस्त को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ। ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध मुहम्मद ईशा ने कलेक्टर नियंत्रक प्राधिकारी के न्यायालय में अपील की। इस अपील को जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा बीते 31 अगस्त को खारिज कर दिया गया तथा 05 नवंबर को ध्वस्तीकरण हेतु आरबीओ एक्ट की धारा 10 के तहत आदेश पारित किया गया। इस आदेश के तहत सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पहुंची फोर्स ने बुलडोजर लगाकर पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया।

ईशा के वकील ने बताया एकतरफा कार्रवाई

प्लाजा के मालिक ईशा खान के वकील जावेद ने कहा कि यह प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इमारत को बचाने के लिए कोर्ट से से स्टे आर्डर लिया गया है बावजूद इसके मनमाने ढंग से इमारत को तोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते  4 नवंबर को इमारत को तोडऩे के लिए 07 नवंबर की तारीख तय की गई थी लेकिन गुरुवार को ही प्रशासन द्वारा बताया गया कि आज ही दिन में 12 बजे इमारत को तोड़ दिया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.