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Panchayat Elections in Varanasi : मतदान के कारण आज क्षेत्र की समस्त दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान रहेंगे बंद

पंचायत निर्वाचन के क्रम में मतदान दिवस 19 अप्रैल को समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए जहाँ पंचायत निर्वाचन के संबंध में मतदान किया जाना है उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान की जाती है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 07:50 AM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 07:50 AM (IST)
Panchayat Elections in Varanasi : मतदान के कारण आज क्षेत्र की समस्त दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान रहेंगे बंद
मतदान के कारण आज क्षेत्र की समस्त दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान रहेंगे बंद

वाराणसी, जेएनएन। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम,1962 (उप्र अधिनियम संख्याः 26, सन-1962) की धारा-3 की उप धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के क्रम में मतदान दिवस 19 अप्रैल 2021 को, उक्त समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए जहाँ पंचायत निर्वाचन के संबंध में मतदान किया जाना है, उप्र दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम,1962 की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान की जाती है कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में…

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19 अप्रैल को कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु सार्वजनिक अवकाश रहेगा

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वायन-2021 में 19 अप्रैल को कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,

1951 की धारा-35 (35 ख) के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रकिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।

मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के सम्बन्ध में विकल्प

मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के सम्बन्ध में विकल्प मतदान स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC), आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (PAN CARD), राज्य /केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड व सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र आदि एक पहचान पत्र उनके पास होना होगा। (उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास भी उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।)


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