Panchayat Elections : गाजीपुर में जिला पंचायत के भावी उम्मीदवार सहित 40 अज्ञात पर एफआइआर, कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन
जिला पंचायत सदस्य के भावी दावेदार अपने 30-40 समर्थकों के साथ निकाल रहे थे। इस पर उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और सभी के खिलाफ धारा-144 आदर्श आचार संहिता कोविड-19 के गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में एफआइआर दर्ज कर अग्रिम विवेचना शुरू कर दी है।
गाजीपुर, जेएनएन। भांवरकोल पुलिस ने क्षेत्र के कठार निवासी भांवरकोल प्रथम के संभावित दावेदार प्रदुम्न यादव सहित 30-40 अज्ञात के खिलाफ आदर्श आचार संहिता व कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष शैलेश मिश्रा ने बताया कि वह बुधवार को क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान कठार गांव में जिला पंचायत सदस्य के भावी दावेदार प्रदुम्न अपने 30-40 समर्थकों के साथ निकाल रहे थे। इस पर उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और सभी के खिलाफ धारा-144, आदर्श आचार संहिता कोविड-19 के गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में एफआइआर दर्ज कर अग्रिम विवेचना शुरू कर दी है।
अपने वाहन से बूथ तक जा सकेगा मतदाता
पंचायत चुनाव के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। जिला प्रशासन इस बात का ख्याल रख रहा है कि लोगों को मतदान के लिए आने-जाने में कोई परेशानी न हो। यदि कोई गांव में जाकर मतदान करना चाहता है तो वह अपने वाहन से जा सकेगा। उसके वाहन को कहीं रोका-टोका नहीं जाएगा। पर, यदि कोई किसी प्रत्याशी के पक्ष में बार-बार मतदाताओं को लाएगा-ले जाएगा तो उसके वाहन को सीज कर दिया जाएगा। साथ ही मालिक पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
बूथ तक वाहन से जा सकेंगे दिव्यांग व बुजुर्ग
शारीरिक रूप से स्वस्थ मतदाताओं को बूथ से 200 मीटर की दूरी पर वाहन खड़ा कर देना होगा। पर, चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता वाहन से बूथ तक जा सकेंगे। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी यह सुविधा होगी। यदि कोई ²ष्टिबाधित मतदाता होगा तो उसके साथ एक सहायक को जाने की अनुमति होगी। सहायक उसके परिवार का सदस्य हो सकता है।
बार-बार मतदाताओं को लाने-ले जाने वाले वाहनों के मालिक पर होगी कार्रवाई
मतदान स्थल तक आने-जाने को लेकर मतदाताओं में काफी भ्रम की स्थिति रहती है। वाहनों के संचालन को लेकर सभी के मन में संशय रहता है। हालांकि पंचायत चुनाव में अधिकतर मतदाता गांव में ही रहते हैं, लेकिन कई मतदाता मतदान के दिन ही शहर से जाकर वोट देते हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई अपने वाहन से मतदान करने जा रहा है तो उसे न रोका जाए, पर यदि एक ही वाहन बार-बार बूथ पर लोगों को लेकर आ और जा रहा है, तो ऐसे वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।