विधायक विजय मिश्र की पेशी नहीं होने के बाद आदेश सुरक्षित, आज आएगा पेशी पर फैसला
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विधायक के अलावा उनके कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र और भतीजे का पुत्र ज्योति मिश्रा भी आरोपित है। विष्णु मिश्र फरार चल रहे हैं जबकि ज्योति मिश्रा जेल में है। ज्योति की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को बहस होकर आदेश सुरक्षित रख दिया गया है।
भदोही, जेएनएन। सामूहिक दुष्कर्म के मामले विधायक विजय मिश्र कोर्ट में पेश नहीं हो सके। सुबह केंद्रीय जेल आगरा से कोर्ट को मिले पत्र में कहा गया गया है कि पुलिस कर्मियों की कमी के चलते पेश किया जाना संभव नहीं है। अगली तिथि विवेचक की ओर दी गई अर्जी के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
रिश्तेदार का भवन और फर्म हड़पने के आरोप में विधायक सहित तीन के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। इसी आरोप में वह आगरा जेल में बंद हैं। इसी बीच उनके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। इन चारों मामलों में रिमांड नहीं बन पाया है। सीजेएम कोर्ट ने विवेचक की अर्जी पर वारंट बी जारी किया था। विधायक को पेश करने के लिए पत्र भी केंद्रीय जेल भेज दिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच 15 जनवरी को पेश करने के लिए तिथि निश्चित की गई थी। केंद्रीय जेल के जेलर बीके ङ्क्षसह ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्यपाल के कार्यक्रम और माघ मेला में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगने की वजह से गारद उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इसके कारण पेश नहीं किया जा सकता है। दोपहर तक वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी सुनवाई कराने का कयास लगाया जा रहा था लेकिन देर शाम तक नहीं हो सकी। विधायक के अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने बताया कि विवेचक की अर्जी पर फिर वारंट बी जारी किया जाएगा। इसकी तिथि भी कोर्ट निर्धारित करेगी।
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विधायक के अलावा उनके कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र और भतीजे का पुत्र ज्योति मिश्रा भी आरोपित है। विष्णु मिश्र फरार चल रहे हैं जबकि ज्योति मिश्रा जेल में है। ज्योति की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को बहस होकर आदेश सुरक्षित रख दिया गया है। जनपद न्यायाधीश से आदेश के लिए शनिवार को तिथि नियत की है।