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राइट-टू-एजुकेशन : निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन दस जून तक करने का मौका

राइट-टू-एजुकेशन (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन तीन चरणों में दस जून तक करने का मौका है।

By Edited By: Published: Wed, 04 Mar 2020 02:44 AM (IST)Updated: Wed, 04 Mar 2020 09:15 AM (IST)
राइट-टू-एजुकेशन : निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन दस जून तक करने का मौका
राइट-टू-एजुकेशन : निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन दस जून तक करने का मौका

वाराणसी, जेएनएन। राइट-टू-एजुकेशन (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन तीन चरणों में दस जून तक करने का मौका है। नगर के विद्यालयों में ऑनलाइन व ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में दाखिले के लिए ब्लाकों से ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। नगर के 490 विद्यालयों की मैपिंग कराई जा चुकी है। इन विद्यालयों में निर्धारित 10826 सीटों के लिए आवेदन भी आरटीई के पोर्टल पर यानी आरटीई 25 डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं।

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सोमवार से आवेदन भरे जाने का क्रम भी शुरू हो गया है। बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-2009 के तहत निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी व कक्षा-एक में सीट के सापेक्ष 25 फीसद मुफ्त दाखिला अलाभित समूह व दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को देने का प्रावधान है। कहा कि दाखिला लाटरी के माध्यम से होगा। अब तक नहीं मिला ड्रेस व किताब का पैसा आरटीई के तहत बच्चों को ड्रेस व किताब के लिए सालाना पांच हजार रुपये का भी प्रावधान है। वहीं वर्तमान सत्र बीतने को है अब तक अभिभावकों को किताब व ड्रेस का पैसा नहीं मिला। इसी प्रकार विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति भी नहीं मिली।

प्रथम चरण : आवेदन दो मार्च से 26 मार्च तक सत्यापन 27 मार्च से 30 मार्च तक लाटरी 31 मार्च को दाखिला पांच अप्रैल तक

द्वितीय चरण : आवेदन चार अप्रैल से 24 अप्रैल तक सत्यापन 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लाटरी 30 अप्रैल को दाखिला 11 मई तक

तृतीय चरण : आवेदन चार मई से 10 जून तक सत्यापन 11 जून से 15 जून तक लाटरी 16 जून को दाखिला 15 जुलाई तक जनपद में अब तक आरटीई के तहत हुए

दाखिले का विवरण

वर्ष विद्यार्थी
2015  115
2016 1851
2017 4317
2018  8011
2019  9557

इन्हें मिलेगा लाभ :  अलाभित समूह में एससी-एसटी व ओबीसी संवर्ग के बच्चे दुर्बल आय वर्ग : सामान्य वर्ग के उन बच्चों को जिसके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख से कम हो। अथवा बीपीएल राशन कार्डधारी इन प्रमाणपत्रों की पड़ेगी आवश्यकता - एससी-एसटी व ओबीसी संवर्ग के लिए तीन वर्ष के भीतर जारी जाति प्रमाणपत्र - जन्म प्रमाणपत्र - बच्चे के अभिभावकों का आधार कार्ड।


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