वाराणसी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ऋण प्राप्त करने के लिए आनलाइन आवेदन 20 जून तक
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण/सेवा) स्थापित करने हेतु 20 जून तक आवेदन कर सकते है।
वाराणसी, जेएनएन। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से संचालित की जा रही है, योजना के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण अंचल में उद्योग स्थापना हेतु नवयुवक/नवयुवतियों, परम्परागत कारीगर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण/सेवा) स्थापित करने हेतु 20 जून तक आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि आनलाइन (www. kviconline.gov.in/pmegpnew) पर Agency-KVIB पर रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त आवेदन पत्र आवश्यक अभिलेखों के साथ टकटकपुर स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में 23 जून तक जमा किया जा सकता हैं। योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलायें, विकलाग, अल्पसंख्यक एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा तथा 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान देय होगा एवं सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अशदान स्वयं लगाना होगा, जिसका 25 प्रतिशत
मार्जिनमनी अनुदान देय होगा। इस योजना में प्रोजेक्ट काष्ट की अधिकतम ऋण सीमा रुपये 25.00 लाख तक होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में अथवा सीयूजी नंबर 9580503155 पर जानकारी प्राप्त किया जा सकता हैं।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/माटीकला बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना संचालित की गयी हैं। जिसके अन्तर्गत मिट्टी के खिलौना निर्माण, मिट्टी के प्रेशर कूकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप प्लेट, डोंगे, फ्लोर टाइल्स, कफ टाइल्स, लैट्रिन पैन, पाइप, वॉस बेसिन, गुलदस्ता, गार्डन पाट्स, बोनसाई पाट्स इत्यादि हेतु प्रशिक्षित उद्यमियों से अधिकतम रू0 10-00 लाख तक के ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। जिस पर लाभार्थी को पूंजीगत ऋण पर 25% मार्जिनमनी अनुदान देय है। इसके 15 जून तक टकटकपुर स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अथवा सीयूजी नंबर 9580503155 प्राप्त किया जा सकता है।