उत्तर प्रदेश में पहले खरीद पर एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा छूट, खरीदारों को काफी लाभ
उत्तर प्रदेश में विनिर्मित विक्रीत एवं रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणी के प्रथम एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को कर में छूट मिलने वाली है। प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चिरिंग नीति 2019 में इवी मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाया जा रहा है।
मीरजापुर [अमित तिवारी]। इलेक्ट्रिक वाहन लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी करिए। उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, विक्रीत एवं रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणी के प्रथम एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को कर में छूट मिलने वाली है। प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चिरिंग नीति 2019 में इवी मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत एक लाख क्रेताओं को छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
एआरटीओ विवेक शुक्ला ने बताया कि योजना के तहत वाहन पंजीकरण शुल्क में 100 फीसद और टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को रोड टैक्स में 100 फीसद तथा अन्य इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को रोड टैक्स में 75 फीसद छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि शर्त यह है कि मोटर साइकिल को देय कर में शत प्रतिशत छूट व यान लदान रहित वजन 1000 किग्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। छूट केवल प्रदेश में विनिर्मित, विक्रीत और रजिस्ट्रीकृत वाहनों पर ही मिलेगा। इसके लिए अपर परिवहन आयुक्त राजस्व एके पांडेय ने सभी पंजीयन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को दिशा निर्देश दिया है।
खरीदारों को मिलेगी ये छूट
- वाहन पंजीकरण शुल्क में 100 फीसद छूट
- टू व्हीलर इलेक्टिक वेहिकल्स को रोड टैक्स में 100 फीसद छूट
- अन्य इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को रोड टैक्स में 75 फीसद छूट
रोड टैक्स में छूट प्रदान किया जा रहा है
प्रदेश में विनिर्मित, विक्रीत एवं रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणी के प्रथम एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान किया जा रहा है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने से पर्यावरण संरक्षण हो सकेगा।
- विवेक शुक्ला, एआरटीओ, मीरजापुर।