अब 25 वर्ष की लीज की भूमि-भवन खोल सकेंगे विद्यालय, बेसिक शिक्षा विभाग ने फिर बदला मानक
बेसिक शिक्षा विभाग मान्यता के पुराने मानकों को आंशिक रूप से सांशोधित कर फिर से लागू कर दिया है।
वाराणसी, जेएनएन। सूबे में अब जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों की मान्यता के प्रावधान शिथिल कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग मान्यता के पुराने मानकों को आंशिक रूप से सांशोधित कर फिर से लागू कर दिया है। नई गाइड लाइन के अनुसार मान्यता के लिए अब विद्यालय के नाम से भूमि-भवन की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर अब 25 वर्ष की लीज पर के भूमि-भवन में भी विद्यालय की मान्यता ली जा सकती है।
यही नहीं प्राथमिक स्तर की मान्यता के लिए 10 हजार रुपये से घटाकर पहले की तरह पांच हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं जूनियर हाईस्कूल के लिए मान्यता शुल्क 15 हजार रुपये से कम कर दस हजार रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार सुरक्षित कोष के तौर पर जमा की जाने वाली राशि को भी घटाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। पहले प्राथमिक स्तर के लिए एक लाख और उच्च प्राथमिक के लिए डेढ़ लाख रुपये सुरक्षित कोष के रूप में जमा करना अनिवार्य था।
घटे आवेदक, बदला नियम
बेसिक शिक्षा विभाग ने दो साल पहले विद्यालयों के मान्यता के मानक काफी कड़े कर दिए थे। मान्यता लेने के लिए खेल का मैदान अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही प्राथमिक स्तर के मान्यता शुल्क को दो हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपये किया गया है। वहीं पांच हजार रुपये की एनएससी (नेशनल सेङ्क्षवग सर्टिफिकेट) को राशि को एक लाख रुपये कर दी गई थी। मान्यता के कड़े प्रावधान हो जाने के कारण जनपद में ही नहीं पूरे सूबे में आवेदकों की संख्या अचानक घट गई। इसे देखते हुए विभाग ने मान्यता के लिए पुरानी व्यवस्थाएं फिर लागू कर दी है। हालांकि इसमें आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया है।
30 सितंबर तक आवेदन का मौका
प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का वितरण जारी है। बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि नए सत्र में मान्यता के लिए आवेदन पत्र एक अप्रैल से 30 सितंबर तक किए जा सकते हैं।