यूपी के पूर्व मंत्री राकेश धर के खिलाफ गैर जमानती वारंट
आय से अधिक संपत्ति मामले में पेश न होने पर विशेष न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री व बसपा नेता राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
वाराणसी (जेएनएन)। आय से अधिक संपत्ति मामले में पेश न होने पर विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) ने पूर्व मंत्री व बसपा नेता राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री को आज कोर्ट में हाजिर होने का समन जारी किया था। अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की गई है।
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राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला प्रकाश में आने पर 18 जून 2013 को पूर्व मंत्री के खिलाफ इलाहाबाद के मुंशीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि एक मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में रहते हुए उन्होंने ज्ञात व वैध स्रोतों से कुल 49 लाख रुपये की आय अर्जित की जबकि इस अवधि में इनके द्वारा परिसंपत्तियों के अर्जन व भरण पोषण पर दो करोड़ 67 लाख आठ हजार रुपये व्यय करना पाया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाते हुए सतर्कता अधिष्ठान इलाहाबाद ने जांच पूरी कर 12 अप्रैल 2016 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। चार्जशीट में आय के सापेक्ष एक करोड़ 35 लाख रुपये अर्जित करने का आरोप लगाया गया।