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जौनपुर में कोरोना की वजह से लगा नाइट कफ्र्यू, जानिए प्रशासन ने क्‍या बनाई है रणनीति

जनपद में बाहर से आने वालों को सात दिन होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन रहना होगा। कहा कि इसका पालन न करने पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Sun, 11 Apr 2021 06:30 AM (IST)Updated: Sun, 11 Apr 2021 06:30 AM (IST)
जौनपुर में कोरोना की वजह से लगा नाइट कफ्र्यू, जानिए प्रशासन ने क्‍या बनाई है रणनीति
जौनपुर में बाहर से आने वालों को सात दिन होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन रहना होगा।

जौनपुर, जेएनएन। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार की रात से जिले भर में नाइट कफ्र्यू लागू कर दिया। यह 10 अप्रैल की रात 9 बजे से 18 अप्रैल की भोर में छह बजे तक प्रभावी रहेगा। सीडीओ ने शनिवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों को बताया कि प्रत्याशियों की तरफ से पंचायत चुनाव का प्रचार नाइट कफ्र्यू के दौरान नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है, जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

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 बताया कि जनपद में बाहर से आने वालों को सात दिन होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन रहना होगा। कहा कि इसका पालन न करने पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे। नाइट कफ्र्यू की अवधि में आवश्यक सेवाओं में शामिल स्वास्थ्य, पुलिस, मीडिया संस्थान व मेडिकल स्टोर आदि खुले रहेंगे। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को शत-प्रतिशत वैक्सीन लगाई जाएगी। चुनाव के दौरान संक्रमण न फैले इसके लिए सभी कोविड-19 के नियमों का पालन करें और अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करवाएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डाक्टर राकेश कुमार उपस्थित थे।

निगरानी समिति को किया गया सक्रिय 

सीडीओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चपेट में प्रत्येक दिन लोगआ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों व बाहर से आने वाले लोगों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वह एक सप्ताह तक घर में आइसोलेट रहें। इसके लिए मोहल्ला, वार्ड व गांव की निगरानी समितियों को सक्रिय कर दिया गया है। समिति सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके आइसोलेट करें। इसके जरिए कोशिश की जाए कि होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन का पालन हो। 

कोरोना वारियर्स व वालंटियर्स किए गए सक्रिय

जौनपुर : कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए इससे निबटने के लिए आठ हजार कोरोना वालंटियर्स, 1500 कोरोना वारियर्स को सक्रिय कर दिया गया है। यह जनता में जागरूकता का संदेश लेकर जाएंगे। वहीं चुनाव में लगाए गए 218 सेक्टर व 22 जोनल मजिस्ट्रेट प्रत्येक गांव में निगरानी समिति के साथ बैठक करेंगे।

परिवहन सेवाओं पर स्वास्थ्य टीमें हुई मुस्तैद 

सीडीओ ने बताया कि जौनपुर जंक्शन, सिटी स्टेशन, शाहगंज, जंघई स्टेशन पर अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई है। टीम रेगुलर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है, जो भी संक्रमित पाया जा रहा है उनको आइसोलेट कर रही है। 

राज्य के संक्रमित औसत से भी तेजी से बढ़े जिले में मरीज 

सीडीओ ने बताया कि मार्च व अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक जिले में कोरोना संक्रमण का पाजीटिव रेट एक फीसद से भी कम था। अब देखा जाए तो यह बढ़कर चार फीसद हो गया है, जो राज्य के औसत से भी ज्यादा हो गया है। इसको देखते हुए ज्यादा कड़ा कदम लेना पड़ रहा है।  

कोरोना कंट्रोल रूम गठित

सीडीओ ने बताया कि जनपद में कोरोना संक्रमण से निबटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 2260666 है।

प्रेस वाहन और समाचार पत्र विक्रेता को नहीं होगी रोक 

जौनपुर: सीडीओ ने बताया कि रात्रि कफ्र्यू के दौरान प्रेस के वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगा। इसी प्रकार समाचार पत्र वितरक सुबह समाचार पत्र के लिए घर से निकलकर वितरण का कार्य कर सकेंगे। यह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसी प्रकार प्रेस में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी भी रात में आवागमन कर सकेंगे।

बसों पर नहीं रहेगा नाइट कफ्र्यू का असर

जौनपुर: जिले में लागू नाइट कफ्र्यू का असर रोडवेज की बसों पर नहीं पड़ेगा। सवारियों को लेकर बस गंतव्य के लिए रवाना होगी। दूर से आने वाली बसों का संचालन भी पूर्व की तरह होता रहेगा। एआरए विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नाइट कफ्र्यू में रोडवेज बसों को बंद करने का किसी तरह का कोई आदेश नहीं है। जौनपुर जंक्शन के आरपीएफ प्रभारी शैलेष कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच एहतियातन स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

आवश्यक सेवाओं को छूट

-आवश्यक वस्तु लाने व ले जाने की छूट रहेगी।

-इस दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, दवा, पेट्रोल व डीजल की सप्लाई जारी रहेगी।

-रात्रिकालीन पाली में कार्य करने वाले सरकारी व अर्धसरकारी कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को आने-जाने की छूट रहेगी।

-किसी भी प्रकार के मालवाहक गाडिय़ों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा। 

-रेलवे व बस स्टेशन पर आने-जाने वाले लोग टिकट दिखाकर आ-जा सकेंगे। 


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