Night Curfew In Varanasi : कोरोना संक्रमण को लेकर आज से रात्रि कर्फ्यू, जनपद शिक्षण संस्थान भी बंद
वाराणसी में कोविड 19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत महामारी अधिनियम के तहत आठ अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ प्रतिबंध प्रभावी होंगे। जिलाधिकारीकौशल राज शर्मा ने बताया कि रात नौ बजे से सुबह तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा।
वाराणसी, जेएनएन। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जिले में कोविड 19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत महामारी अधिनियम के तहत आठ अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ प्रतिबंध प्रभावी होंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि रात नौ बजे से सुबह तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा। सुबह का समय तय किया जा रहा है। चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ सभी सरकारी-गैर सरकारी व निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग समेत शैक्षणिक संस्थान बंद कराए जाएंगे। सिर्फ परीक्षा और प्रैक्टिकल के लिए विद्यालय-महाविद्यालय खोलने की छूट होगी।
पारिवारिक, सामाजिक और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़कर राजनैतिक व अन्य कार्यक्रमों में पांच-पांच व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। पार्क-स्टेडियम आदि सुबह-शाम कुछ ही घंटे के लिए खुलेंगे। गंगा घाटों पर आरती सूक्ष्म रूप में की जाएंगी। इनमें जन सामान्य को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। दूध, सब्जी मंडी, दवा की दुकानें खोलने को रियायत रहेगी। यात्रियों, रात्रि शिफ्ट के कर्मचारियों और माल वाहक गाडिय़ों को आवागमन की छूट होगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बुधवार देर रात वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए समीक्षा के बाद उक्त आशय का आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जिलाधिकारी अपने यहां कोविड संक्रमण की रोकथाम को स्थानीय स्तर पर सख्त कदम उठा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आठ अप्रैल को इस बाबत विस्तार से आदेश भी जारी कर दिया जाएगा।
दो गज की दूरी मास्क जरूरी: जारी आदेश अनुसार दिन के समय दो गज की दूरी मास्क जरूरी होगा। पुलिस इसका सख्ती से पालन कराएगी। पुलिस की टीमें चौराहों और मुख्य मार्गों समेत सभी क्षेत्रों में चेकिंग करेंगी। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्यवाही की जाएगी।
नाइट कर्फ्यू की यह होगी व्यवस्था:
- वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में सुबह छह बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू।
- दिन में सुबह छह बजे से रात नौ बजे सभी को कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा सख्ती से पालन।
- आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी ।
- फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी।
- रात्रि कालीन शिफ्ट में काम करने वाले सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थानों के कर्मियों एवं आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं में कार्यरत निजी संस्थानों के कर्मियों को आवागमन की छूट रहेगी।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे। हर प्रकार की माल वाहक गाडिय़ों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।