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New Year 2021 Guidelines : वाराणसी में नए वर्ष के जश्न पर रोक नहीं, कुछ पाबंदियों का करना होगा पालन

varanasi New Year 2021 Guidelines नए साल 2021 के स्‍वागत के लिए लोगों ने मन बनाया है लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्‍यान में रखते हुए आयोजन कम ही होंगे। वाराणसी में लोग नए साल के जश्‍न को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Tue, 29 Dec 2020 02:51 PM (IST)Updated: Tue, 29 Dec 2020 05:50 PM (IST)
वाराणसी में लोग नए साल के जश्‍न को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है।

वाराणसी, जेएनएन। नए साल 2021 के स्‍वागत के लिए लोगों ने मन बनाया है लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्‍यान में रखते हुए आयोजन कम ही होंगे। वाराणसी में लोग नए साल के जश्‍न को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। विगत कुछ त्‍योहारों के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से गाइड लाइन जारी किए गए थे। नए वर्ष के जश्‍न के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने प्रदेश भर के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक नववर्ष पर किसी भी कार्यक्रम के लिए जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से अनुमति लेनी होगी।

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वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से भी आयोजकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम करने की इजाजत दी जा रही है। हालांकि लोग इस बार ठंड और काेरोना संक्रमण को देखते हुए घरों में ही अपने रिश्‍तेदारों व मित्रों के साथ जश्‍न मनाने पर ज्‍यादा जोर दे रहे हैं। भड़काऊ और विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम पर जोर दिया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर इंटरनेट मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों में लोगों का अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वाभाविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका रहेगी। कार्यक्रमों में विशेष सजगता और सावधानी बरतते हुए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। कोई भी आयोजन संबंधित जिलाधिकारी और कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पहले से सूचना देकर ही किए जा सकेंगे।

कार्यक्रमों में निर्धारित है लोगों की संख्या 

किसी भी बंद स्थान, हॉल और कमरे में कार्यक्रम होने पर वहां की निर्धारित क्षमता का 50 फीसद, लेकिन एक समय में अधिकतम सौ व्यक्तियों तक, जबकि खुले स्थान और मैदान में कार्यक्रम होने पर क्षेत्रफल के 40 फीसद से कम क्षमता तक ही लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। अनुमति में फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता रहेगी।

आयोजकों पर प्रोटोकॉल पालन कराने की जिम्मेदारी 

अधिकारियों से कहा गया है कि अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर लेकर सूचीबद्ध कर लिया जाए। उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी पता कर लें। इसके साथ ही आयोजकों को कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देश भली-भांति बता दिए जाएं।

घर पर आयोजन के लिए करें प्रेरित : निर्देशों में कहा गया है कि जिला स्तर पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउड स्पीकर आदि से लगातार प्रचार-प्रसार कर संक्रमण के प्रति जनता को जागरूक किया जाए। वहीं, कार्यक्रम स्थलों के आसपास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था रखनी होगी।

इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर 

भ्रामक अफवाह फैलाने की तत्परता से रोकथाम पर जोर दिया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर इंटरनेट मीडिया पर भी कड़ी निगरानी होगी। शराब की दुकानों और बार आदि के आसपास पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था करते हुए अराजक, असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर की निगरानी रखी जाए। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्ग, बाजार और चौराहों पर पुलिस तैनात रहेगी। इसके अलावा रात में शराब पीये दोपहिया, चार पहिया वाहन चालकों की चेकिंग कराई जाएगी।

जश्न को बिना किसी नियम के उल्लंघन करते हुए शालीनता ने मनाएं

नए साल पर बवाल करने वाले लोगों से सख्ती से निपटते हुए जेल भेजने की सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। नए साल के स्वागत के जश्न को बिना किसी नियम के उल्लंघन करते हुए शालीनता ने मनाएं। चौराहों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सादे कपड़े में भी पुलिस के महिला एवं पुरुष जवान मुस्तैद रहेंगे। गंगा घाट पर और सभी पर्यटन स्थलों पर एक जनवरी 2021 को एंटी रोमियो स्क्वाएड की टीम सादी वर्दी में एक्टिव रहेगी।

- अमित पाठक, एसएसपी, वाराणसी।


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