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New Guideline : वाराणसी में दुकानें दिन में 11 से शाम छह बजे तक खुलेंगी, डीएम ने जारी किया नया आदेश

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दुकानों को खोलने के लिए गुरुवार को नए निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान निर्धारित दुकानों के समय में परिवर्तन किया गया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 20 Aug 2020 07:26 PM (IST)Updated: Fri, 21 Aug 2020 12:46 PM (IST)
New Guideline : वाराणसी में दुकानें दिन में 11 से शाम छह बजे तक खुलेंगी, डीएम ने जारी किया नया आदेश
New Guideline : वाराणसी में दुकानें दिन में 11 से शाम छह बजे तक खुलेंगी, डीएम ने जारी किया नया आदेश

वाराणसी, जेएनएन। व्यापारियों की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानें व बाजार खोले जाने का समय बढ़ा दिया है। इसके के लिए गुरुवार की शाम को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने एक नई गाइड लाइन जारी की। इसके तहत  सब्जी, दूध-ब्रेड की दुकानों को छोड़कर  अब बाजार और दुकानें सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगे। वहीं त्योहार को देखते हुए 21 व 22 अगस्त को मिठाइयां, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट व खान-पान की दुकानें इन दो दिनों में सुबह पांच से शाम बजे तक खोली जा सकेंगी।

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अपनी गाइड लाइन में आंशिक संशोधन करते हुए जिला प्रशासन ने कहा है कि कार्यालय सुबह नौ या 10 बजे से अधिकतम शाम पांच बजे तक निर्धारित किए गए हैं। इसमें बैंक, एलआइसी, केंद्रीय कार्यालय व राज्य सरकार के कार्यालय जो दिन के समय खुलते हैं वह शामिल होंगे। इसके अलावा जो कार्यालय 24 घंटे खुलते रहे हैं वे यथावत 24 घंटे खुलते रहेंगे। बताया जा रहा है कि कार्यालय व दुकान एक साथ बंद होने के कारण शाम पांच से छह बजे तक सड़क पर दबाव बढ़ जाता है। इस लिए सब्जी, दूध-ब्रेड की दुकानों को सुबह में खोलना जारी रखते हुए अन्य सभी दुकानें व मार्केट खोले जाने का समय अब सुबह 11 से शाम छह बजे तक कर दिया गया है। यानी सब्जी, दूध, ब्रेड को छोड़कर  अन्य कोई भी दुकानें 11 बजे के पहले नहीं खुलेंगी। ताकि कार्यालय जाने वाले व्यक्ति सड़क से आसानी से गुजर सकें। शाम छह बजे के बाद कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी, चाहे सब्जी, दूध व गल्ला मंडी ही क्यों न हो। हालांकि बीएचयू, मंडलीय चिकित्सालय, कबीरचौरा व लक्सा तीन स्थानों पर स्थित दवा की सभी दुकानें पूरे व रात में खुली रह सकती है।

दो दिन बंद रहेगी कचहरी

मेडिकल जांच में गुरुवार को दीवानी कचहरी में कार्यरत एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अदालतों, चैंबरों तथा परिसर का सैनिटाइज कराने के लिए जिला जज उमेशचंद्र शर्मा ने 21 व 22 अगस्त को कचहरी बंद करने का आदेश दिया है। यह जानकारी देते हुए कोरोना उपचार रोकथाम समिति के अध्यक्ष विशेष न्यायाधीश लोकेश राय ने बताया कि अब कचहरी 24 अगस्त को खुलेगी।


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