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पूर्व डीजीपी, एसपी समेत पांच पुलिस अधिकारियों पर एनसीआर दर्ज, तीन दिसंबर को कोर्ट ने किया है तलब

आठ वर्ष पुराने एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी ला-एंड-आर्डर बृजलाल व एसपी गाजीपुर मनोज कुमार सहित पांच पुलिस अधिकारियों पर सदर कोतवाली में एनसीआर दर्ज किया।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 02 Dec 2019 10:41 AM (IST)Updated: Mon, 02 Dec 2019 04:52 PM (IST)
पूर्व डीजीपी, एसपी समेत पांच पुलिस अधिकारियों पर एनसीआर दर्ज, तीन दिसंबर को कोर्ट ने किया है तलब
पूर्व डीजीपी, एसपी समेत पांच पुलिस अधिकारियों पर एनसीआर दर्ज, तीन दिसंबर को कोर्ट ने किया है तलब

गाजीपुर [जितेंद्र यादव]। आठ वर्ष पुराने एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी ला-एंड-आर्डर बृजलाल व एसपी गाजीपुर मनोज कुमार सहित पांच पुलिस अधिकारियों पर सदर कोतवाली में एनसीआर दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव के द्वारा दाखिल किए गए कोर्ट आफ कंटेप्ट पर दिया है। यही नहीं तीन दिसंबर को तत्कालीन डीजीपी ला-एंड-आर्डर बृजलाल व एसपी गाजीपुर मनोज कुमार में से किसी एक को एफीडेविट के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद जिला पुलिस को सांप सूंघ गया है।

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मामला 2011 का है। बृजेंद्र सिंह यादव उस समय जमानियां कोतवाली में तैनात थे। बृजेंद्र सिंह यादव का आरोप था कि अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन नाम से पुलिस कर्मियों का संगठन बनाने से विभागीय अधिकारी नाराज रहते थे और प्रताडि़त करते थे। इसके खिलाफ गुहार लगाई लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस पर उन्होंने तत्कालीन डीजीपी ला-एंड-आर्डर बृजलाल, एसपी मनोज कुमार, एसपीआरए शकील अहमद, आरआइ रामबहादुर ङ्क्षसह व जमानियां कोतवाली के इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद शुक्ल के खिलाफ जेएम निशांत देव के यहां वाद दाखिल किया। इस पर जेएम कोर्ट ने उक्त पांचों अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ पांचों अधिकारियों ने हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया लेकिन वह खारिज हो गया। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन वहां भी खारिज हो गया। फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। इस पर बृजेंद्र सिंह यादव ने हाईकोर्ट में कोर्ट आफ कंटेप्ट किया था। इस पर हाईकोर्ट ने उक्त पाचों अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया।

इस बारे में एसपी डाक्‍टर अरविंद चतुर्वेदी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन डीजीपी ला-एंड-आर्डर बृजलाल, एसपी मनोज कुमार, एसपीआरए शकील अहमद, आरआइ रामबहादुर सिंह व जमानियां कोतवाली के इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद शुक्ल पर सदर कोतवाली में एनसीआर दर्ज किया गया है। यह आठ वर्ष पुराना मामला है।


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