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वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में हुई पेशी में मुख्तार अंसारी की रिमांड मंजूर, 24 मई को होगी अगली सुनवाई

पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार की पेशी गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव के गैंगस्टर कोर्ट हुई। 15 मिनट की सुनवाई में डॉन ने अपने बचाव में खुद कई दलीलें पेश करते हुए जांच की मांग उठाई।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 04:43 PM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 04:44 PM (IST)
वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में हुई पेशी में मुख्तार अंसारी की रिमांड मंजूर, 24 मई को होगी अगली सुनवाई
मुख्तार की पेशी गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव के गैंगस्टर कोर्ट हुई।

आजमगढ़, जेएनएन। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार की पेशी गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव के गैंगस्टर कोर्ट हुई। 15 मिनट की सुनवाई में डॉन ने अपने बचाव में खुद कई दलीलें पेश करते हुए जांच की मांग उठाई। कहाकि, मुझे साजिशन फंसाने के लिए तरवां थाना क्षेत्र में हुए मर्डर के छह वर्ष बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। विद्वान जज ने न्यायिक रिमांड की कार्यवाही पूरी होने के बाद सुनवाई की अगली तिथि 24 मई को मुकर्रर कर दी। आदेश दिया कि विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव बांदा जेल में पहुंच मुख्तार का बयान दर्ज कर सकेंगे।

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डॉन को कोर्ट में सुबह साढ़े 10 बजे पेश होना था। इसके दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन कोविड संक्रमण के दृष्टिगत दोपहर में 1.10 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रिमांड पर सुनवाई शुरू होकर 1.25 बजे तक चली। मुख्तार ने कहाकि मजदूर की हत्या में मुझे फर्जी मुल्जिम बनाया गया है। उस समय मैं आगरा जेल में बंद था। 16 वर्षों से मैं गाजीपुर गया ही नहीं, जबकि केस में गाजीपुर की पेशी को आधार बनाया गया है। मैं पांच बार का विधायक हूं, मुझसे बीजेपी हारी है। सत्ता में आने के बाद मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। उसने जेल मैनुअल 432 की अनदेखी किए जाने की बात रखते हुए अपने लिए सुविधाएं मांगी। जमानत की भी मांग उठाई, जिसपर विद्वान जज ने कहाकि प्रार्थनापत्र पड़ेगा तो विचार किया जाएगा। अधिवक्ता दारोगा सिंह, लल्लन सिंह व सीएल निगम भी मुख्तार की कई बातें बतौर अधिवक्ता सुनवाई के दौरान बताईं। विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्र उपस्थित रहे।     

जानिए क्या है पूरा मामला

वर्ष 2014 में आजमगढ़ के तरवां थाना अंतर्गत ऐराखुद गांव में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसमें मुख्तार अंसारी को हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए 120 बी के तहत नामजद किया गया था। उसी मामले में पुलिस ने मुख्तार समेत नौ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। उसी मामले में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की रिमांड पर सुनवाई हुई है।


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