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Mukhtar Ansari गैंग के कोयला माफिया की 35 लाख की संपत्ति जब्त, मऊ में हुई कार्रवाई

मऊ में मुख्तार गिरोह के आर्थिक मददगार कोयला माफिया सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अहिलाद निवासी राजेश सिंह उर्फ राजन की पुलिस प्रशासन ने 35.23 लाख की संपत्ति जब्त किया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 17 Sep 2020 07:39 PM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2020 07:39 PM (IST)
Mukhtar Ansari गैंग के कोयला माफिया की 35 लाख की संपत्ति जब्त, मऊ में हुई कार्रवाई
Mukhtar Ansari गैंग के कोयला माफिया की 35 लाख की संपत्ति जब्त, मऊ में हुई कार्रवाई

मऊ, जेएनएन। मुख्तार अंसारी गिरोह आइएस-191 सहित करीबियों पर योगी सरकार की भृकुटी तनी हुई है। गुरुवार को मुख्तार गिरोह के आर्थिक मददगार कोयला माफिया सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अहिलाद निवासी राजेश सिंह उर्फ राजन की पुलिस प्रशासन ने 35.23 लाख की संपत्ति जब्त किया है। कोयला माफिया की मुख्तार गिरोह के करीबी व अपराधिक गैंग आइआर-09 का सदस्य व हिस्ट्रीशीटर है। अभी तक पुलिस ने दो बार में कुल 6.85 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

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सीओ सीटी नरेश कुमार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष सरायलखंसी, कोतवाली व दक्षिणटोला पुलिस गुरुवार की दोपहर पिपरीडीह धमकी। यहां राजन ङ्क्षसह द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित किए ग्राम खरगजेपुर भूखंड को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया। राजन ङ्क्षसह त्रिदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी/त्रिदेव कोल डिपो/त्रिदेव ग्रुप का संचालन अपने भाई उमेश ङ्क्षसह के साथ मिलकर करता है। इसके द्वारा मुख्तार अंसारी व गिरोह की आर्थिक रूप से मदद पिछले दो दशकों से की जाती रही है। अगस्त में पुलिस प्रशासन ने 6.5 करोड़ की संपत्ति को सील किया था।

राम सिंह हत्याकांड में भी आरोपित

वर्ष 2009 में हुए मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह राम सिंह मौर्य व उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी आरक्षी सतीश की 2010 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इसमें थाना दक्षिणटोला में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में राजन सिंह, मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त था। इस हत्याकांड के संबंध में थाना दक्षिणटोला में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग मुख्तार अंसारी, राजन सिंह व अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध 2010 में दर्ज किया गया। इसके अलावा राजन के विरुद्ध कुल 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

दो दशक से था आर्थिक मददगार

राजन सिंह व उमेश सिंह की मुख्तार अंसारी व गिरोह के मुख्य शरणदाता व आर्थिक मददगार के रूप में अतिसक्रिय व अग्रणी भूमिका रही है। माफिया से संबंध का फायदा उठाकर इंदारा कोपागंज में कोल डिपो स्थापित किया। इस व्यवसाय में मोनोपोली बनाते हुए कोयला माफिया के रूप में इन दोनों के द्वारा अर्जित धन से मुख्तार अंसारी गिरोह की फंडिंग लंबे समय से की जा रही है।  

87 दिनों में 20.65 करोड़ की चल/अचल संपत्तियों को जब्त किया जा चुका

संगठित गिरोहों के विरुद्ध अभियान चलता रहेगा। समाज में भय व्याप्त करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्तार अंसारी गिरोह के माफियाओं व सहयोगियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बीते 87 दिनों में 20.65 करोड़ की चल/अचल संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है।

- घुले सुशील चंद्रभान, पुलिस अधीक्षक, मऊ।

राजेश उर्फ राजन सिंह का आपराधिक इतिहास

1- मु.अ.सं. 91ए/97 धारा 504,507 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।

2- मु.अ.सं. 91ए/98 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सरायलखंसी मऊ।

3- मु.अ.सं. 91ए/98 धारा 302,307,120बी,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सरायलखंसी मऊ।

4- मु.अ.सं. 399/10 धारा 147,148,149,302,307,120बी व 34 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।

5- मु.अ.सं. 891/10 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिणटोला मऊ।

6- मु.अ.सं. 20/14 धारा 147,148,149,302,307,506,120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना तरवां आजमगढ़।

7- मु.अ.सं. 50/17 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सरायलखंसी मऊ।

8- मु.अ.सं. 360/17 धारा 504,507 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।


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