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फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी की मऊ सीजेएम कोर्ट में पेशी अब 26 अप्रैल को

मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर फर्जी पते से चार लोगों को असलहा देने की सिफारिश के मामले में गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में बांदा जेल से वीडियो काफ्रेसिंग के जरिए पेशी हुई। पेशी की अगली तिथि अब 26 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 05:05 PM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 05:05 PM (IST)
मऊ सीजेएम कोर्ट में बांदा जेल से वीडियो काफ्रेसिंग के जरिए मुख्‍तार अंसारी की पेशी हुई।

मऊ, जेएनएन। सदर विधायक मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर फर्जी पते से चार लोगों को असलहा देने की सिफारिश के मामले में गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में बांदा जेल से वीडियो काफ्रेसिंग के जरिए पेशी हुई। पेशी की अगली तिथि अब 26 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

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बताते चले कि 8 जनवरी 2020 को पुलिस अधीक्षक मऊ के आदेश पर थाना दक्षिण टोला के शस्त्र लाइसेंस धारकों के पते का सत्यापन के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक से प्रारंभिक जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच की आख्या के अनुसार इसराइल अंसारी पुत्र अल्ताफ अंसारी निवासी जमालपुर, मोहम्मद शाह आलम पुत्र अब्दुर्रहमान निवासी डोमननपुरा स्थाई पता ग्राम सीगेरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर, अनवर शहजाद पुत्र जमशेद राजा निवासी जलालपुर दक्षिण टोला, सलीम पुत्र बदरूद्दीन निवासी जमालपुर थान दक्षिण टोला द्वारा फर्जी पता देकर कूटरचित अभिलेख तैयार कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया गया। जांच में सभी लाइसेंस धारकों का पता फर्जी पाया गया। मामले में शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र की जांच तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह द्वारा की गई थी। मुख्तार अंसारी द्वारा 15 जनवरी 2020 को अपने लेटर पैड का प्रयोग कर उक्त सभी को शास्त्र लाइसेंस देने का अनुरोध किया गया था। तत्कालीन लेखपाल व थानाध्यक्ष द्वारा प्रभाव में आकर गलत सत्यापन आख्या प्रस्तुत की गई। इसमें शाह आलम पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है तथा तत्कालीन एसओ के विरूद्ध जांच जारी है। वहीं शेष के विरूद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी है ।

आरोपित मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिह ने बताया कि पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग से बांदा जेल से प्रभारी सीजेएम अलका नेहल के कोर्ट में हुई। इसमें अगली तिथि 26 अप्रैल निर्धारित की गई। वीडियो कांफ्रेसिंग में मुख्तार अंसारी द्वारा जेल मैनुअल के अनुसार सुविधा न मिलने की बात कही गई। शिकायत सुनने के बाद प्रभारी सीजेएम अलका नेहल ने जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधा देने का आदेश जेल अधीक्षक बांदा को आदेशित किया।


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