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मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से सीजेएम कोर्ट मऊ में हुई वर्चुअल पेशी, कहा- स्वजन व वकील से नहीं कर पा रहा हूं बातचीत

मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर फर्जी पते पर शस्त्र जारी कराने के मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई। सीजेएम विनोद शर्मा के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 07:41 PM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 09:34 PM (IST)
मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से सीजेएम कोर्ट मऊ में हुई वर्चुअल पेशी, कहा- स्वजन व वकील से नहीं कर पा रहा हूं बातचीत
मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर फर्जी पते पर शस्त्र जारी कराने के मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई।

मऊ, जेएनएन। सदर विधायक मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर फर्जी पते पर शस्त्र जारी कराने के मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई। सीजेएम विनोद शर्मा के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। इसमें विधायक मुख्तार अंसारी ने परिजनों एवं अधिवक्ता से बातचीत नहीं कराने का बांदा जेल प्रशासन पर आरोप लगाया। इस पर मजिस्ट्रेट ने जेल अधीक्षक बांदा को जेल मैनुअल के अनुसार विधिक परामर्श लेने के लिए वकील व परिजनों से बात कराने का निर्देश दिया। न्यायालय ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के दक्षिणटोला थाने के मामले में अगली पेशी 22 अप्रैल नियत कर दी।

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यह मामला थाना दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। 08 जनवरी 2020 को पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना दक्षिणटोला के शस्त्र लाइसेंस धारकों के पते का सत्यापन अपर पुलिस अधीक्षक से कराया गया। प्रारंभिक जांच आख्या में शस्त्र लाइसेंस धारकों ने गलत पता दर्शाकर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया जाना पाया गया। फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया गया। मामले में शस्त्र लाइसेंस इसराइल अंसारी पुत्र अल्ताफ अंसारी निवासी जमालपुर, मोहम्मद शाह आलम पुत्र अब्दुर्रहमान निवासी डोमनपुरा स्थाई पता ग्राम सीगेरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर, अनवर सहजाद पुत्र जमशेद राजा निवासी जलालपुर दक्षिण टोला, सलीम पुत्र बदरूद्दीन निवासी जमालपुर थाना दक्षिणटोला ने फर्जी पता देकर कूटरचित अभिलेख तैयार कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था। जांच में सभी लाइसेंस धारकों का पता फर्जी पाया गया।

मामले में शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र की जांच तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह ने की थी। मुख्तार अंसारी ने 15 जनवरी 2020 को अपने लेटर पैड का प्रयोग कर लाइसेंस देने का अनुरोध किया गया था। तत्कालीन लेखपाल व थानाध्यक्ष के प्रभाव में आकर गलत सत्यापन आख्या प्रस्तुत की गई। शाह आलम की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो चुकी है तथा एसओ के विरुद्ध पार्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, शेष के विरूद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी है। इस मामले में गुरुवार को 03 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग बांदा जेल से पेशी होनी थी किंतु आरोपित मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि बांदा जेल से संपर्क न होने के कारण सीजेएम विनोद शर्मा ने बांदा जेल को मेल भेजकर जेल में निरूद्ध कैदी मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इस पर बांदा जेल प्रशासन ने सदर विधायक की पेशी कराई। सीजेएम ने मुख्तार अंसारी से उनके स्वास्थ के आलावा जेल में अन्य किसी परेशानी के संदर्भ मे पूछा। इस पर मुख्तार अंसारी ने अपने स्वास्थ्य को ठीक बताते हुए जेल प्रशासन पर अपने परिवार वालों व अपने अधिवक्ता से बात न कराने की शिकायत की। इस दौरान सदर विधायक के वकील दरोगा सिंह मौजूद थे।


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